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छग के बजट में स्थानीय उद्योगों को मिली रियायतें

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट में स्थानीय उद्योगों को वैट व केंद्रीय कर में कई रियायतों की घोषणा की गई है। आयरन एंड स्टील उद्योगों को राहत देने रि-रोल्ड उत्पाद पर वैट की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जाएगी। फेरो एलायज पर केंद्रीय

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Sat, 14 Mar 2015 01:53 AM (IST)Updated: Sat, 14 Mar 2015 04:09 AM (IST)
छग के बजट में स्थानीय उद्योगों को मिली रियायतें

रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट में स्थानीय उद्योगों को वैट व केंद्रीय कर में कई रियायतों की घोषणा की गई है। आयरन एंड स्टील उद्योगों को राहत देने रि-रोल्ड उत्पाद पर वैट की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जाएगी। फेरो एलायज पर केंद्रीय विक्रय कर की दर दो से घटाकर एक प्रतिशत की जाएगी। कैपिटल गुड्स तथा इंडस्ट्रियल इनपुट को अनावश्यक करभार से मुक्त रखा जाएगा। इलेक्ट्रोफोर्ज्ड ग्रेटिंग पॉवर प्लांट पर इनपुट टैक्स रिबेट की पात्रता नहीं है।

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इस पर प्रचलित वैट की दर पांच से घटाकर दो प्रतिशत की जाएगी। लाइट डीजल ऑयल पर प्रचलित वैट की दर 14 से घटाकर पांच प्रतिशत की जाएगी। इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट व इलेक्ट्रिकल पैनल व इससे कम्पोनेंट पर पर वैट की दर भी पांच प्रतिशत की जाएगी। सूक्ष्म व लघु उद्योगों के लिए प्रवेश कर से छूट की सुविधा के लिए प्लांट व मशीनरी में पूंजी निवेश की सीमा बढ़ाकर पांच करोड़ की जाएगी। केप्टिव माइंस द्वारा कच्चे माल के रूप में उत्खनित आयरन ओर व कोयले पर प्रति मीट्रिक टन की दर से प्रवेशकर आरोपित किया जाएगा।

पाइप गेल्वेनाइजिंग में उपयोग होने वाले जिंक पर प्रचलित एक प्रतिशत प्रवेशकर समाप्त किया जाएगा। राइस-ब्रान आधारित साल्वेंट प्लांट को बढ़ावा देने राज्य के बाहर से राइस-ब्रान की खरीदी पर प्रचलित दो प्रतिशत प्रवेश कर समाप्त किया जाएगा। आवास निर्माण सामग्री वैट व प्रवेश कर से मुक्त केंद्र सरकार की अफोर्डेबल-हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवास निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री प्रीकास्ट, प्रीफैब्रीकेटेड, मोनोलिथिक कंक्रीट उत्पाद को वैट तथा प्रवेश कर से मुक्त किया जाएगा।

आवास निर्माण में उपयोग होने वाले ग्लास, ग्लास-शीट तथा टफेण्ड ग्लास पर वैट की दर 14 से घटाकर पांच प्रतिशत की जाएगी। सुपरस्ट्रक्चर सहित बायो-टाइलट पर प्रचलित 14 प्रतिशत वैट समाप्त किया जाएगा। इसके निर्माण में प्रयुक्त इनपुट पर प्रवेश कर भी समाप्त किया जाएगा।

फ्लाईएश से निर्मित टाइल्स तथा पेवर्स को भी वैट से मुक्त किया जाएगा। एविएशन टरबाईन फ्यूल पर वैट की दर पांच से घटाकर चार प्रतिशत की जाएगी। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर लगने वाले मनोरंजन कर की दर 30 से घटाकर 15 प्रतिशत की जाएगी।

[साभार: नई दुनिया]


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