Move to Jagran APP

गुणवत्ता युक्त न्याय देना जज का पहला कर्तव्य : जस्टिस सिकरी

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अर्जुन सिंह सिकरी ने कहा कि गुणवत्ता युक्त न्याय देना जज का पहला कर्तव्य है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Mon, 19 Dec 2016 04:13 AM (IST)Updated: Mon, 19 Dec 2016 04:21 AM (IST)
गुणवत्ता युक्त न्याय देना जज का पहला कर्तव्य : जस्टिस सिकरी

नईदुनिया, बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अर्जुन सिंह सिकरी ने रविवार को हाई कोर्ट परिसर स्थित ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से आयोजित नवनियुक्त सिविल जज वर्ग-2 के प्रथम इंडक्शन ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुणवत्ता युक्त न्याय देना जज का पहला कर्तव्य है। जज का कार्य संविधान और कानून को अपहोल्ड करना है। उन्हें संविधान में निहित बातों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। न्याय बेचने की चीज नहीं है। फैसला ऐसा होना चाहिए कि न्याय पर समाज को गर्व हो। जजों का निर्णय समाज और कानून के बीच पुल होना चाहिए। उन्होंने चयनित जजों का न्यायिक परिवार में शामिल होने का स्वागत करते हुए कहा कि वे इस बात पर गौरवांवित महसूस कर रहे होंगे कि उनमें दूसरों से उत्तम होने के गुण हैं।

loksabha election banner

रेलवे में सेवा के दौरान दुर्घटना मामले में मुआवजे पर विचार करेगा सुप्रीमकोर्ट

देश में न्याय व्यवस्था को लेकर जस्टिस सिकरी ने कहा कि हमारे देश में जजों के पास काम का बोझ दूसरे देशों के मुकाबले चार से पांच गुना अधिक है। इसके बावजूद इस बात का ध्यान रखना है कि न्याय में देरी करना भी एक तरह से अन्याय है। हमें निर्णय की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए त्वरित न्याय प्रदान करने का प्रयास करना होगा।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नियमों को लागू करे सरकारः सुप्रीम कोर्ट

जमाना अब रेड कॉरीडोर का नहीं, रेड कॉरपेट का है : रमन सिंह


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.