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सुकमा एएसपी को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश

न्यायालय ने वारंट जारी कर 1 जुलाई को सुकमा एएसपी इरफान खान को पेश करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने आईजी के माध्यम से वारंट तामील कराने का निर्देश दिया है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Thu, 25 Jun 2015 02:22 AM (IST)Updated: Thu, 25 Jun 2015 02:30 AM (IST)
सुकमा एएसपी को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश

बिलासपुर। न्यायालय ने वारंट जारी कर 1 जुलाई को सुकमा एएसपी इरफान खान को पेश करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने आईजी के माध्यम से वारंट तामील कराने का निर्देश दिया है। बिलासपुर के पूर्व यातायात डीएसपी और वर्तमान में सुकमा एएसपी इरफान उर रहीम खान का वर्ष 2008 में फरहा खान से मुस्लिम विधि से विवाह हुआ। विवाह के बाद दो जुड़वा बच्चे अरहान व फियोना खान का जन्म हुआ। इसके बाद दोनों में विवाद होने पर पत्नी अलग रहने लगी। उसने भरण पोषण व्यय दिलाने न्यायालय में परिवाद पेश किया।

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कुटुम्ब न्यायालय ने मई 2015 में दोनों बच्चों और पत्नी को कुल 20 हजार रुपए भरण पोषण व्यय देने का आदेश दिया। न्यायालय के इस आदेश के बाद श्री खान दोनों बच्चों को अपने साथ ले आए। इस पर पत्नी ने न्यायालय में परिवाद पेश किया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संजय कुमार अग्रवाल की अदालत में परिवाद पर सुनवाई हुई। उन्होंने एएसपी के खिलाफ 26 मई को सर्च वारंट जारी किया है।

पुलिस ने वारंट को तामील ही नहीं किया। मामले में बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संजय कुमार अग्रवाल की अदालत में एएसपी को पेश किया जाना था। पुलिस ने उन्हें पेश नहीं किया। दूसरी ओर परिवादी फरहा खान ने अदालत को बताया कि पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। सर्च वारंट जारी होने के बावजूद उनके घर की तलाशी नहीं ली गई।

इसके अलावा आरोपी पुलिस अफसर होने का स्र्तबा दिखा कर पुलिस कर्मियों को तलाशी लेने से रोक रहा है। न्यायालय ने आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए एएसपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 1 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही आईजी के माध्यम से वारंट तामील कराने का निर्देश दिया है।


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