Move to Jagran APP

सेमसंग कंपनी पर 5 हजार रुपए जुर्माना

जिला उपभोक्ता फोरम ने गारंटी अवधि में खराब मोबाइल नहीं सुधारने पर मोबाइल फोन निर्माता कंपनी सेमसंग और उसके अधिकृत सर्विस सेंटर पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Sat, 23 May 2015 04:43 AM (IST)Updated: Sat, 23 May 2015 04:47 AM (IST)
सेमसंग कंपनी पर 5 हजार रुपए जुर्माना

बिलासपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने गारंटी अवधि में खराब मोबाइल नहीं सुधारने पर मोबाइल फोन निर्माता कंपनी सेमसंग और उसके अधिकृत सर्विस सेंटर पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसके अलावा खराब मोबाइल को एक माह के अंदर सुधार कर देने या उसकी कीमत लौटाने का आदेश दिया है।

loksabha election banner

सरकंडा थाना क्षेत्र के चौबे कालोनी निवासी सूर्यप्रकाश कश्यप ने 22 सितंबर 2014 को विवेकानंद उद्योन के सामने स्थित मोबाइल दुकान रिक्कीस वर्ल्ड से सेमसंग कंपनी का मोबाइल 12500 रुपए में खरीदा था। मोबाइल पर एक वर्ष की गारंटी दी गई। खरीदने के कुछ दिन बाद ही मोबाइल में डिस्प्ले व नेटवर्क की समस्या आने लगी। कंपनी के अधिकृत गुनी सर्विसेज को मोबाइल दिखाया गया।

इसमें सुधार कर दिया गया। इसके बाद भी समस्या यथावत रहने पर सर्विस सेंटर में 9 जनवरी 2015 को सुधार के लिए मोबाइल दिया गया। जांच के बाद सेट के मदर बोर्ड में खराब होने की जानकारी दी गई तथा इसकी मरम्मत में 9200 रुपए खर्च आने की बात कही गई। गारंटी समय में मरम्मत के लिए राशि मांगने पर खरीदार ने मोबाइल विक्रेता रिक्कीस वर्ल्ड, गुनी सर्विसेज और निर्माता कंपनी सेमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पेश किया।

फोरम ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जवाब में सर्विस सेंटर और निर्माता कंपनी की ओर से कहा गया कि आवेदक ने अनाधिकृत सर्विस सेंटर से गारंटी समय में मोबाइल को दिखाया था। इसमें सुधार का प्रयास किया गया। इस कारण से मरम्मत चार्ज लगाया। वहीं सर्विस सेंटर ने बिना चार्ज लिए मरम्मत कर देने की बात कही।

इस पर फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक और सदस्य प्रमोद वर्मा ने अनावेदक गुनी सर्विसेज तथा निर्माता कंपनी सेमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली को संयुक्त रूप से एक माह के अंदर आवेदक के संतुष्टि के अनुसार मोबाइल में आई खराबी को सुधार कर देने या 12500 रुपए लौटाने का आदेश दिया। इसके अलावा 5 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और एक हजार रुपए वाद व्यय संयुक्त रूप से देने का आदेश दिया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.