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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

न्यायालय ने मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

By Sachin kEdited By: Published: Fri, 16 Jan 2015 11:27 PM (IST)Updated: Fri, 16 Jan 2015 11:31 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

बिलासपुर, निप्र)। न्यायालय ने मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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चकरभाठा थाना क्षेत्र निवासी तुलाराम यादव उर्फ गोलू (21) 24 फरवरी 2014 की शाम 7 बजे बिजली बंद होने पर गली में खेल रही 7 वर्ष की बच्ची को चिप्स दिलाने के बहाने अपने घर ले गया। वहां उसके मासूम के साथ दुष्कर्म किया।

बच्ची की मां ने इसकी चकरभाठा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश(एफटीसी) प्रज्ञा पचौरी ने आरोपी को सजा सुनाई।


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