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PAN माइग्रेशन: कितना जरूरी और आप इसे कैसे कर सकते हैं जानिए

करदाताओं को मिलने वाले पैन नंबर में 10 डिजिट का एक एल्फान्यूमेरिक नंबर होता है

By Surbhi JainEdited By: Published: Thu, 17 Aug 2017 02:53 PM (IST)Updated: Thu, 17 Aug 2017 02:53 PM (IST)
PAN माइग्रेशन: कितना जरूरी और आप इसे कैसे कर सकते हैं जानिए
PAN माइग्रेशन: कितना जरूरी और आप इसे कैसे कर सकते हैं जानिए

नई दिल्ली (जेएनएन)। पैन या पर्मानेंट अकाउंट नंबर, जिसे आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है उसमें डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड धारक का नाम और पैन नंबर लिखा हुआ होता है। करदाताओं को मिलने वाले पैन नंबर में 10 डिजिट का एक एल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, जिसे अपने सभी वित्तीय लेनदेन के लिए जैसे कि कर भुगतान, आयकर रिटर्न और संपत्ति कर रिटर्न के साथ लिंक करना जरूरी होता है। पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कि आयकर विभाग में करदाता की नुमाइंदगी तय करता है।

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हालांकि जब एक इंडीविजुअल अपने पर्मानेंट एड्रेस को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करता है तो यह जरूरी हो जाता है कि पैन को नए मूल्यांकन अधिकारी (एओ) से माइग्रेट करवा लिया जाए। यह नए एओ को नए पते के मुताबिक निर्धारिती की ओर से फाइल किए गए रिटर्न को संशोधित करने में सक्षम बनाता है।

कर अधिकारी ने पैन माइग्रेशन के संबंध में कुछ सामान्य से डाउट्स को स्पष्ट करने की कोशिश की है...

प्रक्रिया की शुरुआत के लिए किससे संपर्क करना चाहिए?
पैन माइग्रेशन के लिए एओ के नाम पर आवेदन किया जाना चाहिए, जो कि मौजूदा समय में आपके पैन का अधिकार क्षेत्र रखता है। साथ ही पैन ट्रांसफर की रिक्वेस्ट भी एओ (निवास में परिवर्तन के अनुसार आपका नया एओ) के नाम पर होनी चाहिए।

मैं अपने नए एओ के अधिकार क्षेत्र को कैसे जान सकता हूं?
नए एओ के अधिकार क्षेत्र को आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर देखा जा सकता है। आप विभिन्न राज्यों के कॉलम 'फील्ड ऑफिस' में जहां अधिकारियों के पद और संपर्क नंबर का उल्लेख किया गया है से इसे देख सकते हैं। सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले लोगों के लिए, पैन को आम तौर पर उनके कार्यालय के पते के अनुसार आवंटित किया जाता है, या तो उस जगह जहां उनकी मौजूदा पोस्टिंग होती है। हालांकि, सेवानिवृत्ति के बाद, पैन को अपने गृह नगर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एओ में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

पैन माइग्रेशन के लिए आवेदन देने के बाद क्या करना चाहिए?
अगर ट्रांसफर अनुरोध को एओ की ओर से अनुमति प्राप्त है तो पैन स्थानांतरण (ट्रांसफर) अनुरोध इसके बाद उसकी पुष्टि के लिए आयकर आयुक्त तक पहुंचता है। जब तक स्रोत अधिकारी स्थानांतरण अनुरोध स्वीकार नहीं करता है, तब तक पैन हस्तांतरण प्रक्रिया में फंसा ही रहता है। जब तक पैन स्थानांतरित नहीं होता है, संदर्भित एओ (डेस्टिनेशन एओ) आपकी ओर से दायर किसी भी टैक्स रिटर्न के साथ कुछ नहीं कर सकता।

कैसे पता करें कि आपका पैन नए एओ को ट्रांसफर किया जा चुका है?
पैन के न्यायाधिकृत एओ की वर्तमान स्थिति वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in से सत्यापित की जा सकती है, इसे आप नो योर ज्यूरिडिक्शन एओ कॉलम से जांच सकते हैं।

क्या पैन माइग्रेशन के लिए कोई आसान मोबाइल एप है?
आई-टी डिपार्टमेंट की ओर से लॉन्च की गई नई मोबाइल एप आयकर सेतु पर पैन माइग्रेशन का विकल्प उपलब्ध है। इस एप के इस्तेमाल से आप अपने पैन को माइग्रेट करवा सकते हैं। आपको इसके लिए एप के फ्रंट पेज पर गॉट ए प्रॉब्लम ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको पैन माइग्रेशन ऑप्शन दिखाई देगा कि। यहां आप अपने पैन माइग्रेशन की सारी डिटेल देख सकते हैं।


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