PF के पैसे को NPS में शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो यहां जानें पूरा तरीका
पीएफ या सेवानिवृत्ति निधि को एनपीएस में स्थानांतरित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा हम अपनी खबर में आपको यही बताने की कोशिश करेंगे।
नई दिल्ली: आयकर अधिनियम में प्रावधानों के अनुसार, मान्यता प्राप्त पीएफ/सेवानिवृत्ति निधि (superannuation fund) से एनपीएस में हस्तांतरित की गई राशि को वर्तमान वर्ष की आय के रूप में नहीं माना जाएगा और इसलिए यह कर योग्य नहीं है। क्या आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) या सेवानिवृत्ति निधि (superannuation fund) में पड़े पैसे को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं?
अगर ऐसा है तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने इस तरह के स्थानांतरण को प्रभावी करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर आप इस प्रकार, पीएफ या सेवानिवृत्ति निधि को एनपीएस में स्थानांतरित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा हम अपनी खबर में आपको यही बताने की कोशिश करेंगे।
जानिए इसके लिए आपको क्या करना होगा........
- ग्राहक के पास एक सक्रिय एनपीएस टियर -1 खाता होना चाहिए।
- सरकारी/निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को अपने वर्तमान नियोक्ता के माध्यम से मान्यता प्राप्त पीएफ/सुपरएन्यूएशन ट्रस्ट फंड से संपर्क करना होगा और एनपीएस अकाउंट में धन के हस्तांतरण के लिए अनुरोध करना होगा।
- मान्यता प्राप्त पीएफ/सुपरएएनयूएशन ट्रस्ट, ट्रस्ट डीड और आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार फंड के हस्तांतरण की प्रक्रिया को शुरू करेगा।
- सरकारी कर्मचारियों के मामले में कर्मचारी को अपने मौजूदा नियोक्ता को पीएफ/सुपरएएन्यूएशन फंड से अनुरोध करना होगा कि वो उसके मौजूदा नियोक्ता को एक पत्र जारी करें जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि राशि को फंड से स्थानांतरित किया जा रहा है ताकि कर्मचारी के एनपीएस टियर-1 खाते में जमा किया जा सके।
- वर्तमान नियोक्ता या प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (पीओपी) मसलन नोडल ऑफिस को निधि अपलोड करने के दौरान पीएफ/ सेवानिवृत्ति निधि से हस्तांतरण का उल्लेख करना होगा। वहीं पूर्व-नियोक्ता के अनुरोध पत्र के अनुसार ही निधि को अपलोड किया जाना चाहिए।
- वहीं निजी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के संदर्भ में कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त पीएफ/ सेवानिवृत्ति निधि को अनुरोध करना चाहिए कि वो वर्तमान नियोक्ता/पीओपी को एक पत्र जारी करें जिसमें यह उल्लेख हो कि पीएफ/ सेवानिवृत्ति निधि से फंड को (कर्मचारी/ व्यक्तिगत टीयर-1 खाते) एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है।
- पीओपी को एकत्रित राशि मिल जाएगी और उसे ग्राहक के एनपीएस अकाउंट में अपलोड करना होगा। पीएफआरडीए ने उल्लेख किया है कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक मान्यता प्राप्त पीएफ/सेवानिवृत्ति निधि (superannuation fund) से एनपीएस में हस्तांतरित की गई राशि को मौजूदा वर्ष की आय नहीं माना जाएगा और इस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, इसके अलावा पीएफ/सेवानिवृत्ति निधि (superannuation fund) में ट्रांसफर की गई राशि को भी कर्मचारी/नियोक्ता की ओर से चालू वर्ष के योगदान के रूप में नहीं माना जाएगा और इसी प्रकार सब्सक्राइबर्स इस हस्तांतरित राशि के योगदान के एवज में आई-क्लेम के लिए पात्र नहीं होंगे।