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नए वित्त वर्ष के साथ ही बदल गया काफी कुछ, आप भी जानिए

31 मार्च तक अगर आपने कुछ जरूरी काम नहीं निपटाए हैं तो जाानिए आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।

By Praveen DwivediEdited By: Published: Thu, 30 Mar 2017 12:55 PM (IST)Updated: Tue, 04 Apr 2017 09:54 PM (IST)
नए वित्त वर्ष के साथ ही बदल गया काफी कुछ, आप भी जानिए
नए वित्त वर्ष के साथ ही बदल गया काफी कुछ, आप भी जानिए

नई दिल्ली: नए वित्त वर्ष 2017-18 की शुरूआत के साथ ही काफी कुछ बदल चुका है। अगर आपने नए वित्त वर्ष से पहले यानी 31 मार्च से पहले कुछ काम नहीं निपटाएं हैं तो नया वित्त वर्ष आपके लिए काफी सारी मुसीबतें लेकर आएगा। जानिए अब आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा....

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अघोषित आय घोषित करने का आखिरी मौका:
अगर आपके पास भी काला धन है और आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31 मार्च तक अपनी अघोषित आय का खुलासा नहीं किया है तो अब आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर आपने 31 तारीख तक इसकी घोषणा नहीं की है तो यह आपको अब भारी पड़ेगा। अगर आप 31 मार्च तक अपनी अघोषित आय का खुलासा कर देते तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना पड़ता। लेकिन अब आपको 137 फीसद तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

करा लें अपने वाहन का बीमा:
अगर आपके पास भी कोई वाहन है (टू व्हीलर या फोर व्हीलर) और आपने 31 मार्च तक इसका इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवाया है तो अब आपको मुश्किल होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल से ही इंश्योरेंस करवाना महंगा हो चुका है। पहली अप्रैल से मोटरसाइकिल, कार आदि वाहनों का बीमा 50 फीसद तक महंगा हो चुका है।

KYC के रूप में बैंक में जमा कराएं आधार और पैनकार्ड
आपको 31 मार्च तक केवाईसी के रूप में आधार कार्ड एवं पैन कार्ड जमा करवाना था। हालांकि जिन लोगों के पास पैनकार्ड नहीं है, वह बैंक शाखा से फॉर्म 60 लेकर उसे जमा करा सकते थे। साथ ही वो पासपोर्ट साइज की अपनी एक फोटो भी दे सकते थे। लेकिन अगर आप 31 मार्च तक ऐसे नहीं कर पाएं हैं तो अब आपको थोड़ी मुश्किल होगी।

रिटर्न करें फाइल:
वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2017 थी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो अब आपको मुश्किल होगी। क्योंकि अब आयकर विभाग आपके रिटर्न को फाइल करने से इनकार कर सकता है। अगर आप 2015-16 का टैक्स रिटर्न 31 मार्च से पहले फाइल करने में चूक गए हैं तो आप पर 5000 रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

नोट बदलने की आखिरी तारीख:
नोटबंदी के कारण चलन से बाहर हुए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को कुछ आरबीआई की शाखाओं में बदलने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। इसके बाद पुराने नोट कहीं पर भी नहीं बदलें जाएंगे। आपको बता दें कि यह सुविधा फिलहाल एनआरआई (नॉन रेजिडेंशियल इंडियन) के लिए ही उपलब्ध है।

पीपीएफ (PPF) में जमा करें पैसा:
पीपीएफ अकाउंट में आपका सालाना योगदान कम से कम 500 रुपए का होना ही चाहिए। 500 रुपए पीपीएफ अकाउंट में जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इससे पहले अकाउंट में 500 रुपए जमा करा दें नहीं को आपसे हर साल 50 रुपए की दर से जुर्माना वसूला जाएगा।


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