जीपीएफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी अहम जानकारी, जानिए
जीपीएफ निधि से पैसे की निकासी की निकासी प्रक्रिया को और आसान बना दिया गया है, जानिए इससे जुड़ी हर अहम बात।
नई दिल्ली (जेएनएन): सरकार ने जीपीएफ निधि से पैसे की निकासी की शर्तें और प्रक्रियाओं को और भी उदार बनाया है। अब जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) से अग्रिम निकासी या निकासी के लिए किसी भी दस्तावेज या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। आज हम आपको अपनी खबर के माध्यम से जीपीएफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी अहम जानकारी देने की कोशिश करेंगे।
क्या होता है जीपीएफ:
जीपीएफ या जनरल प्रोविडंट फंड एक प्रोविडंट फंड अकाउंट होता है जो कि सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। एक सरकारी कर्मचारी खाते में अपने वेतन का एक निश्चित फीसद योगदान करके फंड का सदस्य बन सकता है। इस खाते में जमा राशि का भुगतान आम तौर पर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/ रिटायरमेंट के बाद किया जाता है।
क्या है जीपीएफ के लिए योग्यता:
कोई भी सरकारी कर्मचारी, जो कि भारत का नागरिक है वो जनरल प्रोविडंट फंड में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। यह खाता एक निश्चित वर्ग के कर्मचारियों के लिए जरूरी है। निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी इस अकाउंट के लिए पात्र नहीं होते हैं।
कैसे काम करता है जीपीएफ:
जनरल प्रोविडंट फंड एक तरह का सेविंग टूल्स है, जो किसी व्यक्तिगत कर्मचारी के लिए सरकार के साथ खोला जाता है। इस खाते में, खाताधारक एक निश्चित अवधि के लिए नियमित किस्तों के रुप में अपने वेतन का एक हिस्सा खाते में योगदान करता है। इस खाते में जमा राशि खाताधारक को रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति के समय दी जाती है। इसमें खाताधारक खाता खुलवाने के समय ही अपना नॉमिनी भी चयनित कर सकता है। अगर खाताधारक को कुछ होता है तो नॉमिनी को अकाउंट से जुड़े तमाम फायदों का लाभ मिलता है।
जीपीएफ में खास फीचर:
जीपीएफ खाते से जुड़ा एक खास फीचर होता है जिसे जीपीएफ एडवांस के नाम से भी जाना जाता है। यह जनरल प्रोविडंट फंड की सेविंग के अंतर्गत दिया गया इटरेस्ट फ्री (ब्याजमुक्त) लोन होता है। इसे लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उधार ली गई राशि नियमित मासिक किश्तों में वापस भुगतान की जाती है। जीपीएफ खाते से अग्रिम रुप में निकाली गई राशि पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं करना होता है। आप अपने पूरे कैरियर में आवश्यकता पड़ने पर जितने चाहें जीपीएफ अग्रिम ले सकते हैं।
कितना इंटरेस्ट मिलता है:
जीपीएफ खाते में जमा रकम पर 8 फीसद की दर से ब्याज दिया जाता है। साथ ही इस फंड में जमा रकम आयकर की धारा 80सी के अंतर्गत टैक्स छूट के दायरे में आती है।