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EPFO से जुड़ी 10 बड़ी बातें जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कोष निकासी के नियमों को काफी सरल कर दिया है।

By Praveen DwivediEdited By: Published: Wed, 22 Feb 2017 03:24 PM (IST)Updated: Wed, 22 Feb 2017 03:27 PM (IST)
EPFO से जुड़ी 10 बड़ी बातें जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए
EPFO से जुड़ी 10 बड़ी बातें जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) प्रोविडंट फंड से संबंधित दावों के निपटान मसलन प्रोविडेंट/ पेंशन फंड निकासी के नियमों को और सरल कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने राशि निकालने की व्यवस्था आसान कर दी है। अब ईपीएफ में अंशदान करने वाले कर्मचारी तमाम तरह की निकासी एक ही फॉर्म के जरिये कर पाएंगे। उन्हें अब कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से अग्रिम राशि निकालने के लिए विवाह निमंत्रण पत्र जैसे दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। इस एडवांस के खर्च के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी दाखिल नहीं करने होंगे। औपचारिकता के लिए सिर्फ खुद से ही तैयार ऐसा सर्टिफिकेट देना पर्याप्त होगा। जानिए इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें........

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  • अब, जिन सब्सक्राइबर्स ने अपने आधार नंबर और बैंक अकाउंट को यूएएन (UAN) के साथ जोड़ रखा है वो अब सीधे ईपीएफओ को अपना फॉर्म जमा करा पाएंगे, उन्हें नियोक्ता के सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ ने साल 2014 में यूनीवर्सल अकाउंट नंबर या यूएएन आधारित एक पोर्टल लॉन्च किया था,जिसमें एकल खिड़की के जरिए सदस्यों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
  • वहीं जिन लोगों ने अब तक अपना आधार नंबर और बैंक अकाउंट यूएएन नंबर के साथ लिंक्ड नहीं किया है उनके लिए नया समग्र दावा प्रपत्र (new composite claim form) जारी किया गया है। किसी भी दावे के निपटान के लिए इस फॉर्म को नियोक्ता के सत्यापन के बाद जमा कराना होगा।
  • ईपीएफओ ने अब सब्सक्राइबर्स और पेंशनर के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है। पीएफ बॉडी ने हाल ही में आधार नंबर दर्ज कराने की अंतिम सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2017 तक कर दिया है।
  • भविष्य निधि (पीएफ) का इस्तेमाल सामान्य तौर पर सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों की बचत के लिए किया जाता है। वित्तीय योजनाकार सेवानिवृत्ति से पहले कोष निकासी की सलाह नहीं देते हैं। प्रोविडंट फंड के नियमों के मुताबिक कर्मचारी के वेतन का 12 फीसद हिस्सा इस फंड में चला जाता है और साथ ही इस फंड में इतना ही हिस्सा नियोक्ता की ओर से भी दिया जाता है। इसमें से 8.33 फीसद हिस्सा इंप्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हर साल प्रोविडंट फंड पर दिए जाने वाले ब्याज की दर पर सालाना समीक्षा करता है।
  • प्रोविडंट फंड सब्सक्राइबर्स फ्लैट खरीद या निर्माण, विवाह/ बच्चों आदि की शिक्षा जैसे विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अपने कोष से आंशिक या अग्रिम निकासी का विकल्प चुन सकते हैं।
  • हालांकि इस तरह की आंशिक निकासी/ लोन बेनिफिट प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि सब्सक्राइबर्स का खाते को खुले हुए एक निश्चित अवधि (साल) बीत चुके होने चाहिए। राशि या कोश की निकासी विशिष्ट स्थितियों पर निर्भर करती है।
  • उदाहरण के रूप में एक घर की खरीद के लिए सब्सक्राइबर्स को ईपीएफओ का कम से कम 5 साल पुराना सदस्य होना चाहिए।
  • भविष्य निधि के दावों को और आसान बनाने के लिए ईपीएफओ इस साल मई महीने से ही ऑनलाइन सुविधा मुहैया कराने जा रहा है।
  • ईपीएफओ आवेदन दाखिल करने के बाद कुछ ही घंटों के भीतर दावों को निपटाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। मौजूदा समय में यह इकाई निकासी संबंधित तमाम दावों का निपटान 20 दिन के भीतर कर देता है।
  • पीएफ खाते में जमा राशि की निकासी किसी ऑफिस में नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद की जा सकती है। लंबी अवधि की बचत को प्रोत्साहित करने के लिए इसके अनुसार कर कानून तैयार किए हैं।

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