एडिशनल पैन कार्ड को आसानी से सरेंडर करें, यह है तरीका
अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आप उसे सरेंडर कर सकते हैं। इसे करने की प्रक्रिया बेहद आसान है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, फिर चाहें आपने उसे जानबूझकर या अनजाने में प्राप्त किया हो आपको दंडित किया जा सकता है। सरकार की ओर से पैन को आधार से लिंक करने और बैंक अकाउंट से आधार को जोड़ना अनिवार्य किए जाने के बाद अब एक से अधिक पैन कार्ड रखने वालों की पहचान करना आसान हो गया है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए के अनुसार एक व्यक्ति केवल एक पैन रख सकता है। यह सेक्शन पैन के लिए आवेदन करने की पात्रता से संबंधित है। इस सेक्शन का सातवां प्रावधान कहता है कोई भी व्यक्ति जिसे पहले से ही नई श्रृंखला के तहत एक स्थायी खाता संख्या आवंटित किया जा चुका है, वह न तो दूसरे पैन के लिए आवेदन कर सकता है और न ही उसे प्राप्त कर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272बी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हुए तो टैक्स अधिकारी उस व्यक्ति पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है।
क्या करें ऐसे लोग:
अगर आपके पास भी एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप उन्हें सरेंडर करा दें। ऐसा करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया भी उपलब्ध है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से किया जा सकता है।
क्या है ऑनलाइन तरीका:
यह एक ही तरह का फॉर्म होता है जिसे करेक्शन और सरेंडर के लिए भरा जाता है। प्रक्रिया भी लगभग एक सी ही होती है। जानिए क्या है इसका स्टेप बाई स्टेप तरीका...
एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट पर जाए। इसके लिए आप नीचे दिए गए यूआरएल पर क्लिक कर सकते हैं।
https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html
इसे क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। यहां पर आपको पैन कार्ड करेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी।
डिटेल भरने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर लैंड कर जाएंगे। एक नया टोकन नंबर जनरेट होगा और फॉर्म भरने पहले यह एप्लीकेंट के सामने स्क्रीन पर यह डिस्प्ले होगा। साथ ही यह टोकन नंबर एप्लीकेंट के ई-मेल पर भी भेजा जाएगा। पेज के ऊपरी हिस्से पर आपको सबमिट स्कैन इमेज जिसमें ई-साइन भी होंगे को चैक मार्क करना होगा, इसके साथ ही आपको पैन नंबर देना होगा जिसे आपको बनाए रखना है। शेष भाग में अपना व्यक्तिगत विवरण भरें और आगे के लिए क्लिक करें। जिस भी विकल्प पर स्टार बना हो उसे भरना बेहद जरूरी होता है।
अगले पेज के निचले हिस्से पर उस एडिशनल पैन का जिक्र करें जो आपको अलॉट किया जा चुका है और जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें।
ध्यान देने वाली बातें:
पैन कार्ड को कैंसिल करने के लिए, फॉर्म में जरूरी कॉलम को भरें, उस पैन नंबर को दर्ज करें जिसे कैंसिल कराना है और बाई तरफ दिए चैक बटन को क्लिक करें। जो पैन कैंसिल किया जाना है वो वही नहीं होना चाहिए जिसका उल्लेख आपने फॉर्म में सबसे ऊपर किया है।
इसे क्लिक करते ही अगली स्क्रीन पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, रेसिडेंस और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करानी होगी। अपनी स्कैंड इमेज एवं साइन अपलोड करें। सबमिट करते ही आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिव्यू दिखाई देगा। अगर कोई जरूरी गलतियां हों तो उन्हें दुरुस्त कर दें और फिर पेमेंट का भुगतान कर दें।