आयकर विभाग की छापेमारी में क्या कुछ होता है, जानिए
छापेमारी के बाद आयकर विभाग की ओर से कई स्तर पर कार्यवाही की जाती है और जुर्माना भी लगाया जाता है
नई दिल्ली (प्रवीण द्विवेदी)। मंगलवार की सुबह आयकर विभाग ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की। विभाग की ओर से यह छापेमारी बेनामी संपत्ति के संदर्भ में की गई। इस छापेमारी के तुरंत बाद भी विपक्षी नेताओं ने लालू यादव को निशाने पर ले लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छापेमारी के बाद क्या कुछ होता है और आयकर विभाग आरोपी पर कितना जुर्माना लगा सकता है। आज हम अपनी खबर में आपको इससे जुड़ी हर अहम बात बताने की कोशिश करेंगे। इस विषय पर हमने ई-मुंशी के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता (Emunshe. Com ) से बात की।
क्यों होती है छापेमारी:
• अगर आप आयकर विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो
• गलत या वाजिब जवाब न देने की सूरत में
छापेमारी के बाद क्या होता है-
जिस संबंधित व्यक्ति के घर में छापेमारी की जाती है उसे एक नोटिस थमाया जाता है। इसके बाद उससे बीते 6 सालों का इनकम टैक्स फाइल करने को कहा जाता है। अगर उसने बीते सालों में इनकम टैक्स फाइल किया है तो उसके साक्ष्य सौंपने को कहा जाता है।
छापेमारी के दौरान अगर छापामार टीम को आपके घर से ज्वैलरी, नकदी या अन्य ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनका उल्लेख आपने आयकर विभाग के समक्ष नहीं किया है, तो वो टीम उसे अपने साथ ले जा सकती है। बरामद हुई सभी वस्तुओं का उल्लेख वो अपने उस Document में कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल वो छापेमारी के दौरान करते हैं। बरामद हुई वस्तुओं के एवज में आपको टैक्स का भुगतान करने को कहा जाता है।
क्या होती है पेनल्टी:
आयकर विभाग की ओर से की गई छापेमारी के दौरान बरामद की गई अन अकाउंटेड वस्तुओं पर तीन स्तर पर पेनल्टी का निर्धारण किया जाता है।
• अघोषित आय का 10 फीसद तक
• अघोषित आय का 20 फीसद तक
• अघोषित आय का 30 से 90 फीसद तक
इस पेनल्टी के लिए आयकर की धारा 271 AAB में बाकायदा प्रावधान है।