ITR फाइलिंग: 31 मार्च 2018 से पहले जरूर निपटा लें ये 6 काम
जानिए किन छह कामों को 31 मार्च से पहले पूरा कर आप कर सकते हैं टैक्स की बचत...
नई दिल्ली (प्रवीण द्विवेदी)। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 निर्धारित है। अगर आप चालू वित्त वर्ष में टैक्स की बचत करना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च 2018 से पहले पहले ये छह काम पूरे कर लेने होंगे। हमने इस बारे में ई-मुंशी (emunshe. Com) के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता से बात की है। जानिए किन छह कामों को 31 मार्च से पहले पूरा कर आप कर सकते हैं टैक्स की बचत...
समय पर कर दें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान: अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मार्च 2018 में ड्यू हो रहा हो तो इसका भुगतान समय से पहले करना बेहतर रहेगा। इसके ड्यू होने के बाद आपको 30 दिन का वक्त दिया जाता है। अगर आप इसका भुगतान इसी अवधि में कर देते हैं तो यह ठीक रहता है नहीं तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम लैप्स हो जाता है। कोशिश करें कि आप इसके लिए अप्रैल तक का इंतजार न करें ताकि आपको रिटर्न में इसका इनकम टैक्स बेनिफिट मिल जाए।
पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मार्च से पहले ले लें: साल 2017 में अगर आपने कोई पॉलिसी नहीं ली है, कोई फिक्स्ड डिपॉजिट या कोई निवेश नहीं किया है, लेकिन आप अगर उसे लेना चाहते हैं या उसकी योजना बना रहे हैं तो बेहतर होगा यह काम 31 मार्च 2018 से पहले-पहले कर लें ताकि इसी वित्त वर्ष में आपको उसका फायदा मिल जाए।
अपने नियोक्ता को दे दें अपने निवेश की जानकारी: बेहतर होगा कि आप 31 मार्च 2018 से पहले पहले अपने नियोक्ता को चालू वित्त वर्ष में अपने निवेश की सारी जानकारी दे दें। इसमें आप अपनी सेविंग, इन्वेस्टमेंट या फिर रेंट रिसीप्ट की जानकारी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपका टीडीएस अमाउंट कम डिडक्ट होगा।
जरूर बनवा लें आधार कार्ड: अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो यह आपके लिए एक खतरनाक स्थिति है। अगर आपने अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो इस साल तो आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ ही अगले साल रिटर्न फाइलिंग में आधार की अनिवार्यता में और सख्ती बरती जा सकती है। आसान शब्दों में अगर कहें तो आधार नहीं होगा तो रिटर्न फाइलिंग नहीं होगी और अगर रिटर्न फाइलिंग नहीं होगी तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा।
डोनेशन की रिसीप्ट भी 31 मार्च से पहले ले लें: अगर आपने इस वित्त वर्ष में कहीं डोनेशन दिया है या फिर देना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उसकी रिसीप्ट (रसीद) 31 मार्च 2018 से पहले पहले ले लें, ताकि आप आयकर की धारा 80G के अंतर्गत इसका फायदा उठा सकें।
जो कर्मचारी न हों वो क्या करें: अगर आप किसी महकमे में कर्मचारी नहीं हैं और किराए के मकान में रहते हैं तो आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि आप नियमित आधार पर अपने मकान मालिक से उसकी रसीद ले लें। अगर ऐसा करते हैं तो आप 80GG में इस पर 60,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। इसका एक तय फार्म्यूला है।
रिटर्न में की देरी तो क्या होगा: अगले असेसमेंट इयर से जो रिटर्न जाएगी यानी अब वाली रिटर्न में देरी पर आपको 5000 रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। यह बढ़कर 10,000 तक हो सकती है। अगर आपने अपनी रिटर्न 31 जुलाई 2018 तक फाइल कर दी तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा। उसके बाद 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2018 तक रिटर्न फाइल करने पर आपको 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अगर आप इस अवधि में रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं और इसे 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक इसे फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा।