प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में जानें हर छोटी-बड़ी जानकारी
60 की उम्र में लोगों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के लिए सरकार ने मई महीने में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को लॉन्च किया है
नई दिल्ली (जेएनएन)। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) नाम से एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसे 2017-18 के बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वापसी की गारंटी दर के साथ लॉन्च किया गया। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको इसके बारे में हर छोटी-बड़ी जानकारी देने की कोशिश करेंगे।
क्या है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना:
• प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (2014) की तरह ही है जिसे साल 2014-15 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को सबसे पहले यूनियन बजट 2003-04 (अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल) के दौरान लॉन्च किया गया था।
• 2.66 लाख रुपये का एकमुश्त प्रीमियम भुगतान करने पर आपको 2,000 रुपये की आजीवन मासिक पेंशन मिलेगी और इस पर 9% का एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा।
• वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) को साल 2014-15 के दौरान रिलॉन्च किया गया और वह लोग जो 60 वर्ष की उम्र के थे वो इस पेंशन योजना में निवेश करने के पात्र थे। इस स्कीम के तहत 6,66,665 रुपए की एकमुश्त रकम देने पर आपको मासिक आधार पर 5000 रुपए की पेंशन दिए जाने का प्रावधान था।
कब लॉन्च हुई प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना:
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 4 मई 2017 को लॉन्च किया है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) की ही तरह प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) उन वरिष्ठ लोगों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर है। इस योजना के अंतर्गत 8 फीसद का सम एश्योर्ड भी सुनिश्चित किया गया है।
स्कीम के प्रमुख फीचर:
• भारतीय नागरिक जो कि 60 वर्ष की उम्र से ऊपर के हैं वो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) में निवेश करने के पात्र हैं।
• यह योजना 4 मई 2017 से 3 मई 2018 तक सब्सक्रिप्शन के लिए सभी के लिए ओपन है।
• लगभग 1,44,578 रुपए के एकमुश्त प्रीमियम का भुगतान कर आप अगले 10 साल के लिए 1000 रुपये की मासिक पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं।
• वहीं 7,22,892 रुपए के एकमुश्त प्रीमियम करने पर आप 5000 रुपए की मासिक पेंशन पाने के हकदार बन जाते हैं।
स्कीम के प्रीमियम और पेंशन डिटेल:
• इस पेंशन की अधिकतम सीमा पूरे परिवार के लिए है। यानी पीएमवीवीए पॉलिसी के तहत किसी परिवार को जारी की गई पेंशन की कुल राशि अधिकतम पेंशन सीमा से अधिक नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत परिवार में पेंशनभोगी, उसके पति/पत्नी और आश्रितों को शामिल किया जाएगा।
• इस पॉलिसी का टर्म अधिकतम 10 साल के लिए है।
• पॉलिसीहोल्डर (बीमाधारक) मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर इसका चयन कर सकता है।
• इस पर मिलने वाला एश्योर्ड रिटर्न 8 फीसद होता है।
• अगर किसी कारणवश पेंशनभोगी (पॉलिसीहोल्डर) की मृत्यु हो जाती है तो, भुगतान किए गए प्रीमियम (खरीद मूल्य) पेंशनभोगी के नामित/ कानूनी उत्तराधिकारी को वापस कर दिए जाएंगे।
• पेंशनर के हाथों में आने वाली पेंशन आय कर योग्य होगी। कर की दर उसकी आयकर स्लैब पर निर्भर करेगी।
• लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एलआईसी) प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के लिए एक्सक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेटर होगा।
• पेंशन पेमेंट ईसीएस और एनईएफटी के जरिए होगा।
• यह योजना 'सेवा कर' छूट सूची में जोड़ दी गई है।
योजना के फायदे:
पेंशन का भुगतान-
पेंशनरों को पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशन मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक महीने की पॉलिसी की तारीख के बाद मासिक पेंशन मोड का चुनाव करते हैं तो आपको अगले महीने से ही पेंशन मिलना शुरु हो जाएगी।
योजना के अंतर्गत डेथ बेनिफिट-
पॉलिसी टर्म (10 साल) के दौरान पेंशनर की मौत होने पर, नॉमिनी को पर्चेज प्राइज वापस कर दिया जाएगा।
मैच्योरिटी बेनिफिट-
पॉलिसी अवधि के अंति तक पेंशनर के गुजर-बसर के लिए पेंशन के खरीद मूल्य और अंतिम किस्त का भुगतान पेंशनभोगी को दिया जाएगा।