सिर्फ 20 रुपए में खुलवाइए बचत खाता, जानिए कैसे
बचत खाता खुलवाने के लिए सिर्फ बैंक ही एकमात्र विकल्प नहीं होता है, आप अपने नजदीक के पोस्ट ऑफिस में भी बचत खाता खुलवा सकते हैं
नई दिल्ली: बचत खाता खुलवाने के लिए सिर्फ बैंक ही एकमात्र विकल्प नहीं होता है, आप अपने नजदीक के पोस्ट ऑफिस में भी बचत खाता खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की तरफ से खोले जाने वाले बचत खाते में भी वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो बैंक के बचत खाते में मिलती हैं।
आमतौर पर छोटे कस्बों और गांवों में बैंकिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, ऐसे में पोस्ट ऑफिस ही लोगों को बैंकिंग से जुड़ी तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम करते हैं।
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आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाने के लिए सिर्फ 20 रुपए की जरूरत होती है, हालांकि इसके इसके लिए आपको अपने खाते में न्यूनतम 50 रुपए की बैलेंस रखना जरूरी होता है। इसमें सालाना 4 फीसदी की दर से ब्याज (इंडिविजुअल या ज्वाइंट एकाउंट) दिया जाता है। साथ ही आने वाले दिनों में सरकार पोस्ट ऑफिस को बैंक का दर्जा देने का विचार कर रही है।
जागरण डॉट कॉम की बिजनेस टीम आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से उपलब्ध करवाई जाने वाली इस खास स्कीम के बारे में कुछ अहम बातें बताने जा रही है।
जानिए पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से जुड़ी अहम बातें:
1. यह एकाउंट केवल नकदी (कैश) से ही खुलवाया जा सकता है।
2. नॉन चेक प्रावधान के तहत एकाउंट में न्यूनतम राशि 50 रुपए होना अनिवार्य है।
3. चेक फैसिलिटी तब मिलती है जब एकाउंट 500 रुपए की राशि से खुलवाया जाए। साथ ही इसके लिए जरूरी है कि एकाउंट में न्यूनतम राशि 500 रुपए हो।
4. मौजूदा एकाउंट में भी चेक की फैसिलिटी ली जा सकती है।
5. सालाना (वित्त वर्ष 2012-13 से) 10,000 रुपए की राशि पर मिलने वाला ब्याज कर मुक्त होता है।
6. एकाउंट में नॉमिनेशन का प्रावधान एकाउंट खुलवाते समय और खुलवाने के बाद भी मिलता है।
7. एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में एकाउंट ट्रांस्फर करवाया जा सकता है।
8. एक पोस्ट ऑफिस में एक ही एकाउंट खुलवाया जा सकता है।
9. माइनर के नाम पर भी एकाउंट खुलवाया जा सकता है। साथ ही 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे अपना एकाउंट खोल व ऑपरेट कर सकते हैं।
10. ज्वाइंट एकाउंट की स्थिति में यह एकाउंट दो से तीन बालिग लोग खोल सकते हैं।
11. एकाउंट को एक्टिव रखने के लिए तीन वित्त वर्षों में न्यूनतम एक ट्रांजेक्शन या निकासी अनिवार्य है।
12. सिंगल एकाउंट को ज्वाइंट में और ज्वाइंट को सिंगल में तब्दील करवाया जा सकता है।
13. नाबालिग को बालिग होने के बाद एकाउंट को अपने नाम पर करवाने के लिए आवेदन करना होता है।
14. डिपॉजिट और निकासी किसी भी सीबीएस (सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम) पोस्ट ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा सकता है।
15. इंटर पोस्ट ऑफिस ट्रांजेक्शन सीबीएस पोस्ट ऑफिस के बीच में हो सकता है।
16. सीबीएस पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स एकाउंट होल्डर्स को एटीएम या डेबिट कार्ड बी दिए जा सकते हैं। इसके लिए कार्ड इश्यू होने के दिन निर्धारित न्यूनतम बैलेंस होना अनिवार्य है।