पेटीएम के वालेट का भी होगा इंश्योरेंस, अब नहीं डूबेंगे ग्राहकों के पैसे
पेटीएम उपलब्ध कराएगा पेटीएम वॉलेट में रखे पैसों का इंश्योरेंस
नई दिल्लीे। मोबाइल वॉलेट और भुगतान कंपनी पेटीएम वॉलेट में रखे पैसों की सुरक्षा के लिए बीमा मुहैया कराएगी। वॉलेट के बढ़ते इस्तेमाल के चलते ट्रांजेक्शन फ्रॉड के कारण पैसों की चोरी, मोबाइल गुम हो जाना या पेटीएम वॉलेट के गलत करीके के इस्तेमाल पर अब ग्राहक के पैसे डूबेंगे नहीं। पेटीएम इस सेवा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
जानिए कैसे वॉलेट से गुम हुए पैसों के लिए करें क्ले।म
हाल के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय ने ने वॉलेट सेवा उपलब्ध कारने वाली कंपनियों और बीमा कंपनियों को मिलकर काम करने की सिफारिश की है। इससे मोबाइल वॉलेट के पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
पेटीएम कंपनी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि सभी ग्राहकों की 20 हजार रुपये या वॉलेट में मौजूद राशि (जो भी कम हो) का बीमा होगा। यदि फोन चोरी या खो जाता है तो इस स्थिति में ग्राहक को 12 घंटे के अंदर पेटीएम को care@paytm.com पर ईमेल कर या फिर कस्टमर केयर नंबर +91 9643 979797 पर फोन करके सूचित करना होगा।
लेकिन, ध्यान रहे कि मोबाइल खो जाने की स्थिति में एफआईआर की कॉपी के साथ कंपनी को 12 घंटे के अंदर सूचित करना होगा। सूचना मिलते ही कंपनी मोबाइल वॉलेट को 2 घंटे के भीतर ब्लॉक कर देगी। यदि पैसे खोने का दावा सही निकलता है तो पेटीएम पांच दिनों के अंदर ग्राहक को पैसे वापस करेगी।
इस वर्ष जनवरी में सरकार ने मोबाइल वॉलेट कंपनियों और बीमा कंपनियों में बातचीत की पहल की थी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के माध्यम से लेन-देन के बीमा के लिए एक ढांचा तैयार किया जा सके।