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क्या कोई ट्रांसपोर्टर जिस राज्य में जीएसटी के लिए पंजीकृत है उसके अलावा दूसरे राज्य में भी काम कर सकेगा?

देश में वस्तु एवं सेवाकर के लागू होने के बाद जानिए क्या ट्रांसपोर्टर एक राज्य में GST के लिए पंजीकृत है वे दूसरे राज्य में भी काम कर सकेगा

By Surbhi JainEdited By: Published: Tue, 20 Jun 2017 11:02 AM (IST)Updated: Tue, 20 Jun 2017 11:02 AM (IST)
क्या कोई ट्रांसपोर्टर जिस राज्य में जीएसटी के लिए पंजीकृत है उसके अलावा दूसरे राज्य में भी काम कर सकेगा?
क्या कोई ट्रांसपोर्टर जिस राज्य में जीएसटी के लिए पंजीकृत है उसके अलावा दूसरे राज्य में भी काम कर सकेगा?

प्रश्न: मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूं। क्या कोई ट्रांसपोर्टर जिस राज्य में जीएसटी के लिए पंजीकृत है उसके अलावा दूसरे राज्य में भी काम कर सकेगा?

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उत्तर: राज्य या संघीय राज्यवार पंजीकरण की आवश्यकता केवल तभी है जब सामान या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्ति उस विशेष राज्य या संघीय क्षेत्र से की जा रही हो। यदि एक ट्रांसपोर्टर के रूप में, किसी विशेष राज्य या संघीय क्षेत्र में पंजीकरण प्राप्त किया गया है और उस स्थान से प्राप्तकर्ताओं को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, चाहे यह राज्य के भीतर या अंतरराज्यीय हो, इसमें अन्य राज्य या संघ में पंजीकरण के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। एक विशेष राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में केवल एक पंजीकरण कई राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में प्राप्तकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगा।

यह जवाब रवनीत सिंह खुराना, डिप्टी कमिश्नर, जीएसटी, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय के हुई बात चीत पर आधारित हैं।


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