जानिए ट्रांस्पोर्ट कारोबारियों के लिए कैसे होंगे जीएसटी नियम
जानिए देश में एक जुलाई से जीेएसटी के लागू होने के बाद ट्रांसपोर्ट उद्योग पर क्या असर पड़ेगा
By Surbhi JainEdited By: Published: Tue, 20 Jun 2017 11:29 AM (IST)Updated: Tue, 20 Jun 2017 11:29 AM (IST)
प्रश्न: मेरा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, हमें यह बताएं कि बिल्टी बनाने पर टैक्स तथा भाड़े पर जो किराया बचेगा उस पर टैक्स किस प्रकार लगेगा। हमें किस प्रकार टैक्स देना पडेगा। कृपया जानकारी दें।
उत्तर: परिवहन सेवा पर लिए जाने वाले प्रतिफल के पांच प्रतिशत का भुगतान करना होगा। इस पर कोई आइटीसी नहीं मिलेगा।
यह जवाब रवनीत सिंह खुराना, डिप्टी कमिश्नर, जीएसटी, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय के हुई बात चीत पर आधारित हैं।
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