बगैर बिल के सड़क पर पकड़ा गया माल तो किया जाएगा जब्त
बगैर बिल के अगर सड़क पर सामान पकड़ा जाता है तो वाहन की जब्ती की जाएगी और व्यक्ति पर पेनाल्टी लगाई जाएगी
सवाल: यदि कोई माल बिना बिल के रोड पर पकड़ा जाता है तो जीएसटी में उस माल पर कितनी पेनाल्टी का प्रावधान है?
जवाब: कृपया सीजीएसटी अधिनियम की धारा 130 का संदर्भ लें। ऐसे मामलों में, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 122 के तहत माल या वाहन की जब्ती की जाएगी और व्यक्ति पर पेनाल्टी लगाई जाएगी।
सवाल: अगर कोई विक्रेता आपूर्ति के एडवांस के तौर पर धनराशि प्राप्त करता है तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा?
जवाब: जी हां, उस पर जीएसटी लगेगी। कृपया सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 12 (2) का संदर्भ लें।
सवाल: मैं छोटा व्यापारी हूं और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन सेल करता हूं। मेरा अधिकांश कारोबार अंतरराज्यीय है। क्या मैं कंपोजीशन स्कीम ले सकता हूं? (वुड ब्यूटी हैंडीक्राफ्ट्स)
जवाब: जी नहीं, उन करदाताओं के लिए कंपोजिशन स्कीम उपलब्ध नहीं है जो अंतरराज्यीय आपूर्ति करते हैं।
सवाल:कंपोजीशन सवाल:स्कीम के अंतर्गत अगर कुछ माल कर मुक्त खरीदा है और कुछ माल 28 प्रतिशत टैक्स दर वाला है तो दोनों को मिलाकर कुल टर्नओवर पर टैक्स देना पड़ेगा या फिर 28 प्रतिशत वाले पर, कृपया स्पष्ट करें?
जवाब: सकल कुल उत्पादन पर जीएसटी देना होगा।
सवाल:मैं जीएसटी में पंजीकृत डीलर हूं, अगर कोई डीलर अपना जीएसटी नंबर, पैन कार्ड या आधार नंबर देने के लिए तैयार नहीं होता है तो क्या मैं उसे सामान बेच सकता हूं? क्या इस संबंध में कोई सीमा है?
जवाब: आप ऐसे व्यक्ति को समान बेच सकते हैं। सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 46 में दिए गए अनुसार अपने इनवॉयस में अन्य ब्योरों का उल्लेख करें।
सवाल: धार्मिक रजिस्ट्रर्ड संस्था जैसे गुरुद्वारा, मंदिर इन्हें भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है या नहीं ?
जवाब: जी हां, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा यदि उनके द्वारा की गई आपूर्ति का कुल मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक है।
सवाल: मैं एक केबल ऑपरेटर हूं। हम लोग जीएसटी के सिस्टम में किस प्रकार रिटर्न्सह भरेंगे- एसटीबी की संख्या के हिसाब से या उपभोक्ता से प्राप्त पैसे के हिसाब से? कृपया मार्गदर्शन करें
जवाब: आपके द्वारा केबल ऑपरेटर सेवाएं प्रदान करने पर आपको प्राप्त हुई राशि पर जीएसटी देना होगा।
सवाल: मैं एक लेबर कांट्रेक्टर हूं। मेरा काम हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चलता है। क्या मुङो दोनों राज्यों में जीएसटी का पंजीकरण कराना होगा?
जवाब: जी हां, क्योंकि आप दोनों राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
सवाल: मैं शटरिंग मैटेरियल का डीलर हूं। अगर मैं किसी कांट्रेक्टर को आपूर्ति का बिल काटकर जीएसटी जमा कर देता हूं। कांट्रेक्टर मेरे बिल का भुगतान नहीं करता है तो क्या मुझे जमा किए गए जीएसटी की राशि वापस मिलेगी?
जवाब: जी नहीं, क्योंकि आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है, आपको जीएसटी देना होगा।
सवाल: हमारा प्रिंसिपल मैन्यूफैक्चरर टी-शर्ट बनाता है। वह हमें यार्न देता है जिससे हम कॉलर बनाते हैं। हम यार्न खरीदते नहीं हैं। इस तरह हम सिर्फ जॉब वर्क करते हैं। क्या हमें इस जॉब वर्क पर जीएसटी देना होगा? अगर हां तो उसकी दर कितनी होगी?
जवाब: जी हां, आपको पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा यदि आपके द्वारा की गई आपूर्ति का कुल मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक है।