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GST लागू होने के बाद राज्य से बाहर बिक्री पर नहीं लागू होगी टर्नओवर सीमा

GST लागू होने के बाद टर्नओवर लिमिट राज्य से बाहर की बिक्री पर लागू नहीं होगी

By Surbhi JainEdited By: Published: Wed, 28 Jun 2017 12:11 PM (IST)Updated: Wed, 28 Jun 2017 12:11 PM (IST)
GST लागू होने के बाद राज्य से बाहर बिक्री पर नहीं लागू होगी टर्नओवर सीमा
GST लागू होने के बाद राज्य से बाहर बिक्री पर नहीं लागू होगी टर्नओवर सीमा

प्रश्न- मैं यूपी वैट एक्ट के तहत पंजीकृत हूं। मैंने वर्ष 2017-18 के लिए वैट में कंपोजीशन स्कीम ली है। जीएसटी लागू होने से पहले 30 जून 2017 को मेरे पास जो स्टॉक बचेगा, उस पर टैक्स लायबिलिटी क्या होगी?

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उत्तर- यदि आप व्यापारी हैं और जीएसटी लागू होने पर आपके द्वारा जीएसटी के अंतर्गत समाधान योजना का विकल्प चुना जाता है, तो आपकी कुल एक फीसद की दर से समाधान राशि की देयता होगी। यदि आपके द्वारा जीएसटी के अंतर्गत समाधान योजना का विकल्प नहीं अपनाया जाता है, तो आपके स्टॉक में उपलब्ध माल की बिक्री पर नियमानुसार जीएसटी की निर्धारित दरों के अनुरूप पूर्ण दर से करदेयता होगी। मगर समाधान योजना का विकल्प नहीं चुनने की दिशा में आपको स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

प्रश्न- हम यूपी में मैन्यूफैक्चर करते हैं और तमिलनाडु में सामान बेचेंगे तो जीएसटी में बिलिंग किस तरह होगी?

उत्तर- यदि आपके द्वारा तमिलनाडु राज्य के व्यक्ति को कर योग्य माल की बिक्री की जाएगी, तो टैक्स इनवॉयस जारी की जाएगी। यदि तमिलनाडु के व्यक्ति को करमुक्त माल की बिक्री की जाएगी तो बिल ऑफ सप्लाई जारी किया जाएगा। एक राज्य से दूसरे प्रांत को करयोग्य माल की बिक्री किए जाने की दशा में आइजीएसटी की देयता होगी।


प्रश्न- मैं एक डीलर हूं और उप्र में मेरी एक पंजीकृत यूनिट तथा इसकी दो ब्रांच महाराष्ट्र व तमिलनाडु में हैं। अगर मैं अपना स्टॉक इन दोनों ब्रांचों को ट्रांसफर करता हूं तो क्या मुङो जीएसटी का भुगतान करना होगा?

उत्तर- अंतरप्रांतीय ब्रांच ट्रांसफर की दशा में आइजीएसटी की देयता होगी, जिसे नियमानुसार जमा कराना होगा।

प्रश्न- आइएएस/मेडिकल/इंजीनियरिंग पर कितना जीएसटी लगेगा, कृपया जानकारी दें।

उत्तर- संभवत: आपका सवाल आइएएस/मेडिकल/इंजीनियरिंग की कोचिंग से संबंधित है। कोचिंग संबंधी सेवाओं पर 18 फीसद की दर से जीएसटी लगेगी।

प्रश्न- जीएसटी में एक्साइज ड्यूटी और अन्य टैक्स समाप्त करके केवल एक ही कर रहेगा तो यूपी में मंडी शुल्क क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है?

उत्तर- जीएसटी के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के कौन-कौन से कर समाहित होंगे, यह जीएसटी काउंसिल का निर्णय है। इसके अनुसार मंडी शुल्क को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। यह फैसला अकेले उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है।

प्रश्न- जीएसटी इनवॉयस का प्रोफॉर्मा और अन्य जरूरी दस्तावेजों के बारे में जानकारी दें। ये कहां मिल सकते हैं?

उत्तर- जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा करयोग्य माल या सेवा की आपूर्ति किए जाने की दशा में टैक्स इनवॉयस, करमुक्त माल या सेवा की आपूर्ति किए जाने पर बिल ऑफ सप्लाई, कोई माल जॉब वर्क के लिए भेजे जाने की दशा में डिलीवरी चालान जारी किया जाएगा। इनवॉयस रूल्स वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यू.कॉमटैक्स.यूपी.निक.इन और सेंट्रल एक्साइज विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यू.सीबीईसी.जीओवी.इन पर उपलब्ध हैं।

प्रश्न- मैं सरकारी कार्यालयों को आपूर्ति का नया व्यवसाय शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन इसका सालाना टर्नओवर 20 लाख से कम रहने का अनुमान है। ऐसे में क्या यह संभव है कि मैं बिना जीएसटी पंजीकरण के ही सरकारी विभागों को वस्तुओं की आपूर्ति करता रहूं?

उत्तर- जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन के लिए सालाना टर्नओवर की सीमा 20 लाख रुपये है। इस सीमा से नीचे कारोबार करने वाले डीलर के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। मगर इस सीमा से नीचे के व्यापारी भी ऐच्छिक पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं। जीएसटी कानून के तहत किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी सरकारी विभाग को आपूर्ति किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

प्रश्न- अगर किसी डीलर का सालाना टर्नओवर 20 लाख की सीमा से कम है तो क्या वह राज्य के बाहर से सामान खरीद सकता है?

उत्तर- संभवत: यह सवाल 20 लाख के कारोबार की सीमा से नीचे वाले अपंजीकृत व्यक्ति के संबंध में है। जीएसटी कानून के अनुसार अपंजीकृत व्यक्ति राज्य के बाहर से माल की खरीद कर सकते हैं, मगर राज्य के बाहर बिक्री करने की दशा में जीएसटी पंजीयन अनिवार्य है। प्रांत से बाहर बिक्री के संबंध में 20 लाख की वार्षिक टर्नओवर सीमा लागू नहीं होती।

प्रश्न- मैं मोबाइल फोन वितरक हूं। मेरे पास फिलहाल आठ लाख रुपये से अधिक का स्टॉक है। मेरे वकील का कहना है कि मुझे जीएसटी लागू होने से पहले स्टॉक क्लीयर कर देना चाहिए तथा नए ऑर्डर को कुछ समय रोक लेना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर- जीएसटी लागू होने पर स्टॉक में पड़े हुए माल पर नियमानुसार जीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) देय होगी, जो जीएसटी व्यवस्था में माल की बिक्री होने पर आने वाली कर देयता के प्रति समायोजन योग्य होगी।

प्रश्न- लिक्विड नील पर कितना जीएसटी लगेगा?
उत्तर- 18 फीसद।

(यह सवाल जवाब मुकेश मेश्राम, कमिश्नर, कॉमर्शियल टैक्स, उत्तर प्रदेश के साथ हुई बातचीत पर आधारित है।)


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