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पीआइडी या जीएसटीआइएन बिना नहीं वसूल सकते जीएसटी

प्रोविजनल आईडी और जीएसटी नंबर के बिना अब जीएसटी वसूलना आसान नहीं होगा

By Surbhi JainEdited By: Published: Mon, 17 Jul 2017 12:00 PM (IST)Updated: Mon, 17 Jul 2017 12:00 PM (IST)
पीआइडी या जीएसटीआइएन बिना नहीं वसूल सकते जीएसटी
पीआइडी या जीएसटीआइएन बिना नहीं वसूल सकते जीएसटी

कंपोजीशन स्कीम में रहने पर ही तीसरी तिमाही के बाद या चौथे तिमाही के यानी वार्षिक विवरणी (रिटर्न) में यदि व्यापारी की सालाना बिक्री 75 लाख रुपये से ऊपर हो जाती है, उस परिस्थिति में उस व्यापारी को क्या करना होगा?

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कंपोजीशन स्कीम उसी दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन सकल आपूर्ति का मूल्य 75 लाख रुपये की तय सीमा से अधिक हो जाएगा। आपको सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा नौ के अंतर्गत सामान्य दर से कर का भुगतान शुरू करना होगा।

क्या कोई कंपनी जीएसटी में अंतिम ग्राहक (एंड कंज्यूमर) के लिए ‘बॉय वन, गेट वन’ की पेशकश कर सकती है। क्या कंपनी पैकेज पर ही ‘बॉय वन, गेट वन’ प्रिंट कर सकती है? या कंपनी ‘बॉय वन, गेट वन’ की जगह ‘100 प्रतिशत एक्सट्रा’ लिख सकती है?

कंपनी एंड कंज्यूमर यानी अंतिम उपभोक्ता के लिए ‘बाय वन गेट वन या 100 प्रतिशत एक्स्ट्रा’ स्कीम चला सकती है और जीएसटी का भुगतान संव्यवहार मूल्य पर करना होगा।

हम होटल चला रहे हैं। हमने जीएसटी के लिए आवेदन किया था, हमें एआरएन मिल गया है। क्या हम ग्राहकों से जीएसटी चार्ज कर सकते है?

जब तक कि आपके पास पीआइडी (प्रॉविजनल आइडेंटिटी फॉर रजिस्ट्रेशन) या जीएसटीआइएन (जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर) न हो, आप न तो टैक्स इनवॉयस यानी कर बीजक जारी कर सकते हैं और न ही कर वसूल सकते हैं। जिस तारीख से आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है उस से लेकर पंजीकरण के प्राप्त होने की तारीख तक की अवधि के दौरान आपके द्वारा जारी इनवॉयस के एवज में आप संशोधित बीजक जारी कर सकते हैं।

मेरी रेडीमेड गारमेंट की रिटेल शॉप है। मेरा टर्नओवर 85 लाख रुपये सालाना है। मुङो अपने ग्राहकों को बिल देने के लिए किस तरह की बिलबुक का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या कहीं इसका प्रोफॉर्मा उपलब्ध है?

ऐसा कोई प्रोफॉर्मा नहीं है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सीजीएसटी कानून 2017 के नियम 46 के अनुसार टैक्स इनवॉयस में उल्लेखित सभी ब्यौरे ऐसे बीजक में दिए गए हों। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनवॉयस का काम इलेक्ट्रॉनिक रूप से या मैन्युअली कर सकते हैं।

मैं हरियाणा के वैट के अंतर्गत पंजीकृत हूं तथा जीएसटी में माइग्रेशन कर चुका हूं। मेरी खरीद व बिक्री सात से आठ लाख रुपये वार्षिक है। जीएसटी में बीस लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी से छूट प्राप्त है। क्या मैं अब जीएसटी को छोड़ सकता हूं? इसका तरीका क्या होगा?

आप सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 24 (4) के अनुसार फॉर्म जीएसटीआरईजी 29 में पंजीकरण को रद कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मेरी मिठाई की दुकान है। मैं मिठाई बेचने के साथ-साथ कन्फेक्शनरी आइटम बेचता हूं। दो फास्ट फूड (सेल्फ सर्विस) स्टॉल भी हैं। हालांकि बैठने की जगह नहीं है। ऐसे में अगर मैं कंपोजीशन स्कीम में आना चाहूं तो मुझे कितना जीएसटी देना होगा एक प्रतिशत, दो प्रतिशत या पांच प्रतिशत?

फास्ट फूड सर्विस रेस्तरां से संबंधित सेवा में आती है। इसलिए आपको संपूर्ण कारोबार पर रेस्तरां की सर्विस पर लगने वाला पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा।

मैं एक कांट्रैक्टर हूं। मेरे पास अपना कोई भी व्यावसायिक वाहन नहीं है। मैं कंपनियों से उनका माल उठाने के लिए ठेका लेता हू और जिनके पास गाड़ियां हैं उनको यह काम सब-कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो इस अवस्था में मेरे ऊपर जीएसटी की क्या देनदारी बनती है? सब-कॉन्ट्रैक्टर जो बिल मुझे देगा उसके लिए मुझ पर जीएसटी की कोई देनदारी बनेगी क्या? और अगर बनती है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) मुझे मिलेगा या नहीं, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें?

आप अपने द्वारा प्राप्त सेवा पर भुगतान किए गए जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने के पात्र हैं और आपको आपकी ओर से दी गई सेवा पर कर का भुगतान करना होगा।

मेरा वैट के अंदर इनपुट क्रेडिट आ रहा है लेकिन स्टॉक नहीं है। क्या मुझे जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा?

यदि आप वर्तमान कानून के अंतर्गत पंजीकृत हैं और आपका आइटीसी का क्लोजिंग बैलेंस 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि (और इसके पहले के छह महीने से संबंधित रिटर्न में भी) से जुड़े अंतिम रिटर्न में दर्शाया गया है, तो आप राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के रूप में वैट की इनपुट क्रेडिट प्राप्त करेंगे।

मैं एक कॉस्मेटिक्स कंपनी का डीलर हूं। मेरे पास तीन-चार कंपनियों की डीलरशिप है। हमें बाजार से समय-समय पर डैमैज माल उठाना पडता है। उसके बदले में नया माल देना पड़ता है। इस संबंध में जीएसटी में आपने क्या प्रावधान किया है। जीएसटी की व्यवस्था में माल कैसे बदला जायेगा?

इसे एक सेल रिटर्न के रूप में माना जाएगा। आपको अपने ग्राहक को क्रेडिट नोट जारी करना पड़ेगा। इससे संबंधित प्रावधान सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 34 के अंतर्गत दिए गए हैं।

मैं बाजार से सीधे पार्टी को माल सप्लाई करता हूं। मेरे पास ऑफिस नहीं है तो क्या मैं अपने निवास के पते पर जीएसटी के लिए आवेदन कर सकता हूं?

आप पंजीकरण करा सकते हैं, बशर्ते कि आप सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करें।

(यह सावल जवाब पवन जैन, महानिदेशक, जीएसटी, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय के साथ हुई बातचीत पर आधारित है।)


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