Union Budget 2019: अगर आप दो लाख ज्यादा खर्च करेंगे तो ITR भरना होगा अनिवार्य
Union Budget 2019 करदाताओं के आधार का और विस्तार करने की मांग करते हुए कुछ व्यक्तियों के लिए रिटर्न फाइलिंग अनिवार्य हो जाएगी।
नई दिल्ली, जेएनएन। Union Budget 2019: करदाताओं के आधार का और विस्तार करने की मांग करते हुए कुछ व्यक्तियों के लिए रिटर्न फाइलिंग अनिवार्य हो जाएगा। भले ही उनकी आय कर योग्य सीमा से कम हो। इसका प्रस्ताव निर्मला सीतारमण द्ववारा पेश किए गए बजट भाषण के दौरान किया गया।
इनमें वो व्यक्ति शामिल हैं, जो एक करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम कैश में निकालेंगे, जो दो लाख रुपये से ज्यादा विदेश भ्रमण पर खर्च करेंगे, जिनका एक लाख या उससे अधिक का बिजली बिल आता हो या घर में कैपिटल गेन का दावा कर अधिकतम टैक्स से छूट लेने वाले हों। ये प्रस्ताव संसद में पास होने के बाद ये बदलाव चालू वित्त वर्ष में लागू होंगे।
वर्तमान में किसी व्यक्ति को केवल तभी कर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, जब उसकी कुल आय कुछ अपवादों को छोड़कर टैक्स की अधिकतम राशि से अधिक न हो। शासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन श्रेणियों को शामिल करके व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जरूरत का दायरा व्यापक किया गया है, जिन्हें पहले टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी।
यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है तो अब आपको टैक्स नहीं चुकाना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में 5 लाख रुपये तक की इनकम वालों को टैक्स से छूट दी है। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीमार रहने के दौरान पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था, इस बजट में ये घोषणा की गई थी, इसी घोषणा को वित्त मंत्री ने जारी रखा और 5 लाख रुपये तक की शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए पूर्ण कर छूट का प्रस्ताव किया है।