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जीएसटी में फ्लैट खरीदारों से ज्यादा टैक्स न वसूलें बिल्डर

वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश में GST लागू होने के बाद मकान और फ्लैट खरीदारों से बिल्डर ज्यादा टैक्स वसूल न करें

By Surbhi JainEdited By: Published: Thu, 22 Jun 2017 10:49 AM (IST)Updated: Fri, 23 Jun 2017 07:54 AM (IST)
जीएसटी में फ्लैट खरीदारों से ज्यादा टैक्स न वसूलें बिल्डर
जीएसटी में फ्लैट खरीदारों से ज्यादा टैक्स न वसूलें बिल्डर

नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्रीय शहरी विकास व आवास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद मकान व फ्लैट खरीदारों से किस्तों के साथ बिल्डर ज्यादा टैक्स वसूल न करें।

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उन्होंने मंगलवार को सभी मुख्यमंत्रियों को भेजे पत्र में कहा है कि इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि जिन खरीदारों ने फ्लैट बुकिंग कराए हैं और किस्तों में कीमत का भुगतान कर रहे हैं, उन पर बिल्डर ज्यादा टैक्स से बचने नाम पर एक जुलाई से पहले पूरा भुगतान करने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

नायडू ने कहा है कि ये गतिविधियां जीएसटी कानून के विरुद्ध हैं। राजस्व विभाग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि फ्लैट, कांप्लैक्स, बिल्डिंग आदि पर जीएसटी के तहत कुल कर भार मौजूदा केंद्रीय व राज्य टैक्सों के मुकाबले कम होगा।

इस बात की संभावना है कि जीएसटी लागू होने के बाद बिल्डर कम टैक्स लगने का फायदा खरीदारों को देंगे। इससे खरीदारों के लिए कीमत व किस्तें कम होंगी। उन्होंने राज्य सरकारों और बिल्डर्स एसोसिएशन से कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद जमा होने वाली मकान की कीमत की किस्तों पर ग्राहकों से ज्यादा टैक्स न वसूला जाए।


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