सेबी अगले महीने कमोडिटी एक्सचेंजों में ऑप्शंस ट्रेडिंग पर जारी करेगा दिशानिर्देश
सेबी अगले महीने कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में ऑप्शंस ट्रेडिंग पर दिशानिर्देश जारी करेगी
नई दिल्ली (जेएनएन)। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अगले महीने कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में ऑप्शंस ट्रेडिंग पर दिशानिर्देश जारी करने की योजना बना रहा है। इस प्रस्ताव को लेकर कई तरह की कानूनी अड़चनें दूर हो गई हैं।
आपको बता दें कि सेबी ने बीते बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगा दी है। इस बैठक के दौरान नियामक ने विदेशी निवेशकों, म्युचुअल फंड और कमोडिटी बाजार के लिए कई जरूरी फैसलों को मंजूरी दे दी गई है। इस अहम बैठक के बाद कमोडिटी में ऑप्शंस ट्रेडिंग का रास्ता भी साफ हो गया था।
सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि हाल की बैठक में निदेशक मंडल की प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) (शेयर बाजार एवं क्लियरिंग कॉरपोरेशन) नियमन, 2012 के कुछ प्रावधानों में संशोधन की अनुमति दी गई है। इससे कमोडिटी एक्सचेंज ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू कर सकेंगे।
सेबी ने इक्विटी और कमोडिटी ब्रोकर्स के लिए यूनिफाइड लाइसेंस पर फैसला लिया है। सेबी के निदेशक मंडल ने शेयर और कमोडिटी डेरिवेटिव सेक्टर में शेयर ब्रोकर के एकीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद प्रतिभूति बाजार में कामकाज करने वाले ब्रोकर या क्लियरिंग सदस्य को अलग इकाई स्थापित किए बिना कमोडिटी डेरिवेटिव्स में खरीद-बिक्री या सौदा करने की अनुमति होगी।
ई-वालेट से कर पाएंगे म्युचुअल फंड में निवेश:
अब आप जल्द ही ई-वॉलेट के जरिए म्युचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे क्योंकि नियामक ने ई-वॉलेट के जरिए म्युचुअल फंड में निवेश को मंजूरी दे दी है। निवेशक ई-वॉलेट से म्युचुअल फंड में 50,000 रुपये प्रतिदिन तक निवेश कर पाएंगे।
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