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विदेशी निवेशकों, म्युचुअल फंड और कमोडिटी बाजार के लिए सेबी ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई

SEBI ने एक बैठक के दौरान कई अहम फैसलों को मंजूरी दे दी है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Wed, 26 Apr 2017 05:29 PM (IST)Updated: Wed, 26 Apr 2017 05:29 PM (IST)
विदेशी निवेशकों, म्युचुअल फंड और कमोडिटी बाजार के लिए सेबी ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई
विदेशी निवेशकों, म्युचुअल फंड और कमोडिटी बाजार के लिए सेबी ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई

नई दिल्ली (जेएनएन)। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगा दी। इस बैठक के दौरान नियामक ने विदेशी निवेशकों, म्युचुअल फंड और कमोडिटी बाजार के लिए कई जरूरी फैसलों को मंजूरी दी है। इस अहम बैठक के बाद अब कमोडिटी में ऑप्शंस ट्रेडिंग का रास्ता भी साफ हो गया है।

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सेबी ने कमोडिटी ऑप्शंस को कहा हां:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की इस बैठक में सबसे अहम फैसला कमोडिटी ऑप्शंस को लेकर हुआ। सेबी ने इसे मंजूरी दे दी है। वहीं इस बैठक के दौरान इक्विटी और कमोडिटी ब्रोकर्स के लिए यूनिफाइड लाइसेंस पर भी बड़ा फैसला हुआ। जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2018 में इक्विटी और कमोडिटी ब्रोकर्स के लिए यूनिफाइड लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

विदेशी निवेशकों को सौगात:
नियामक ने इस बैठक के दौरान विदेशी निवेशकों को भी बड़ी सौगात दी है। सेबी ने इस बैठक में विदेशी निवेशकों के लिए रजिस्ट्रेशन नियमों में ढील को मंजूरी देने के साथ-साथ 500 करोड़ रुपये के नेटवर्थ वाले एनबीएफसी को क्यूआईबी कैटेगरी में निवेश को भी मंजूरी दी है। इसके बाद अब 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के आईपीओ की मॉनिटरिंग होगी।

ई-वालेट से कर पाएंगे म्युचुअल फंड में निवेश:
अब आप जल्द ही ई-वॉलेट के जरिए म्युचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे क्योंकि नियामक ने ई-वॉलेट के जरिए म्युचुअल फंड में निवेश को मंजूरी दे दी है। निवेशक ई-वॉलेट से म्युचुअल फंड में 50,000 रुपये प्रतिदिन तक निवेश कर पाएंगे।

यह भी पढ़ें: निवेशकों को जोड़ने के लिए वित्तीय साक्षरता जरूरी: सेबी प्रमुख


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