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आरबीआई ने दिया बैंकों को निर्देश, ग्राहकों की पासबुक में बैंक दर्ज कराएं ट्रांजैक्शन की हर अहम जानकारी

आरबीआई ने बैंकों को पासबुक और स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन का पर्याप्त ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं

By Surbhi JainEdited By: Published: Fri, 23 Jun 2017 09:57 AM (IST)Updated: Fri, 23 Jun 2017 11:42 AM (IST)
आरबीआई ने दिया बैंकों को निर्देश, ग्राहकों की पासबुक में बैंक दर्ज कराएं ट्रांजैक्शन की हर अहम जानकारी
आरबीआई ने दिया बैंकों को निर्देश, ग्राहकों की पासबुक में बैंक दर्ज कराएं ट्रांजैक्शन की हर अहम जानकारी

नई दिल्ली (जेएनएन)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को पासबुक और स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन का पर्याप्त ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं। ग्राहकों को लेनदेन के विवरण को दोबारा जांचने में सहूलियत हो, इसके लिए केंद्रीय बैंक ने ऐसा किया है।

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इससे पहले, आरबीआइ ने बैंकों को सलाह दी थी कि वे पासबुक/स्टेटमेंट में समझ से परे एंट्री करने से बचें। साथ ही सुनिश्चित करें कि हमेशा संक्षिप्त व सुगम जानकारियां दर्ज की जाएं ताकि जमाकर्ताओं को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। आरबीआइ ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कई बैंक अब भी पर्याप्त विवरण प्रदान नहीं कर रहे हैं।

रिजर्व बैंक ने बैंकों को मुहैया कराए जाने वाले विवरणों की सूची निर्धारित की है। पासबुक में बैंकों को जो विवरण देने हैं, उनमें पेयी का नाम, ट्रांजैक्शन का मोड, शुल्क की प्रकृति (जैसे फीस/कमीशन/फाइन/पेनाल्टी) और लोन अकाउंट नंबर शामिल हैं। केंद्रीय बैंक के अनुसार, बेहतर ग्राहक सेवा के हित में यह निर्णय लिया गया है कि बैंक खातों में एंट्री के संबंध में प्रासंगिक विवरण प्रदान करेंगे। आम तौर पर ग्राहकों को पासबुक का विवरण समझने और उनकी पुष्टि करने में दिक्कत होती है। कई बार बैंकों से सही जानकारी भी नहीं मिल पाती है।


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