आरबीआई ने बैंकों से कहा कस्टमर्स के लॉकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करें
आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो ग्राहकों के लॉकर की सुरक्षा को सुनिश्चित करें
नई दिल्ली (जेएनएन)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से कहा है कि वो ग्राहकों के लॉकर की सुरक्षा को सुनिश्चित करें और यह किसी भी तरह की लापरवाही नहीं मानी जाएगी जो कि बैंकों के समक्ष लॉकर होल्डर्स की ओर से किए गए दावों के लिए उत्तरदाई होगी। यह जानकारी आज संसद में दी गई है।
इसके अलावा, फेयर ट्रेड रेग्युलेटर सीसीआई की ओर से अपने ग्राहकों को लॉकर सेवाएं प्रदान करने में कथित गुटबंदी के लिए बैंकों की जांच की जा रही है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब देते हुए कार्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वित्तीय सेवाओं के विभाग की ओर से ऐसा कोई विशेष परिपत्र नहीं है जो बैंकों को यह कहता हो कि उन्हें बैंक लॉकर से चोरी हुए सामानों की क्षतिपूर्ति ग्राहकों को करनी होगी।
उन्होंने कहा, “बैंकों को आरबीआई की ओर से सलाह दी गई है कि यह सुनिश्चित करना बैंकों की जिम्मेदारी है कि ग्राहकों का लॉकर सुरक्षित रहे और यह लॉकरों को सुरक्षित करने के मामले में कोई लापरवाही नहीं है जो बैंकों को लॉकर रखने वालों की ओर से किए गए दावों के लिए उत्तरदायी बनाता हो।”
ग्राहकों के लिए लॉकर सेवाएं प्रदान करने के संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को मई महीने में बैंकों के बीच गुटबंदी (कार्टेलिसेशन) के आरोप का पता चला था। मंत्री ने बताया कि आरबीई समेत 20 बैंकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के 19 बैंकों ने आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी थी कि यदि किसी सरकारी बैंक के लॉकर में जमा आपकी कीमती चीजें चोरी हो जाए या फिर कोई हादसा हो तो इसके बदले में बैंक से किसी भरपाई की उम्मीद न करें।