जीएसटी के दायरे में पेशेवर भी आएंगे, करवाना होगा रजिस्ट्रेशन
जीएसटी के दायरे में पेशेवरों को भी शामिल किया जा सकता है
नई दिल्ली। अगर आप मुंबई में स्थित इंटीरियर डेकोरेटर हैं और बेंगलुरु में एक ग्राहक को साइट पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं (जहां आपके पास व्यवसाय का एक निश्चित स्थान नहीं है), तो आपके टर्नओवर के हिसाब से कर्नाटक में वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
टाइम्स न्यूज नेटवर्क में प्रकाशित खबर के मुताबिक छोटे व्यवसायी या पेशेवर (जैसे आर्किटेक्ट, फैशन डिजाइनर, मेक-अप कलाकार, ट्रेनर, संगीतकार, स्टैंड-अप कॉमेडियन) कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध करवा रहे हैं तो उन्हें जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा, उक्त व्यक्ति पर 'आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति' के मानक लागू होने की सूरत में यह स्थिति मान्य होगी। यह पंजीकरण आवश्यक होगा, भले ही वह व्यक्ति जीएसटी की थ्रेसहोल्ड लिमिट के नीचे की श्रेणी में ही क्यों न आता हो।
मौजूदा समय में प्रस्तावित जीएसटी के अंतर्गत यह छूट की सीमा 20 लाख रुपए के टर्नओवर तक के लिए है। वहीं नार्थ ईस्ट के राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए है। शब्द 'आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति' को विशेष रूप से उन लोगों के लिए परिभाषित किया गया है जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कभी-कभी वस्तु एवं सेवाओ की आपूर्ति या दोनों करते हैं। फिर भले ही चाहे वो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों (जहां उनके व्यापार का कोई तय स्थान न हो) में प्रमुख के रूप में, एजेंट या किसी अन्य क्षमता के लिए इसका इस्तेमाल क्यों न करते हों।
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