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जीएसटी आने के बाद देश में क्या कुछ होगा सस्ता और क्या महंगा, जानिए

जानिए जीएसटी के आने के बाद देश में क्या कुछ महंगा और सस्ता होगा

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 19 May 2017 02:37 PM (IST)Updated: Fri, 19 May 2017 02:37 PM (IST)
जीएसटी आने के बाद देश में क्या कुछ होगा सस्ता और क्या महंगा, जानिए
जीएसटी आने के बाद देश में क्या कुछ होगा सस्ता और क्या महंगा, जानिए

नई दिल्ली (जेएनन)। गुरुवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में करीब 1211 वस्तुओं पर टैक्स की दरों का निर्धारण कर दिया गया है, हालांकि सर्विस सेक्टर में किस दर से टैक्स लगेगा इस पर फैसला शुक्रवार की बैठक में लिया जाएगा। केंद्र सरकार 1 जुलाई से ही देशभर में जीएसटी को लागू करना चाहती है। ऐसे में आपके लिए यह जान लेना अहम है कि जीएसटी के आने के बाद देश में क्या कुछ महंगा होगा और क्या सस्ता।

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सस्ता:
कोयला हो जाएगा सस्ता: जीएसटी आने के बाद कोयला सस्ता हो जाएगा। काउंसिल ने कोयले पर जीएसटी की दर 5 फीसद तय की है। आपको बता दें कि यह दर मौजूदा समय में 11.7 फीसद है। कोयले के सस्ते होने से बिजली उत्पादन की लागत भी कम होगी।

चीनी, चाय और कॉफी होगी सस्ती: राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि चीनी, खाद्य तेल, नार्मल टी और कॉफी पर जीएसटी के अंतर्गत 5 फीसद की दर से टैक्स लगेगा, मौजूदा समय में यह दर 4 से 6 फीसद है।

हेयर ऑयल और साबुन भी होगा सस्ता: जीएसटी काउंसिल की ओर से तय की गईं दरों के मुताबिक जीएसटी के अंतर्गत 18 फीसद की दर से टैक्स लगेगा। यह मौजूदा दर से काफी कम है। वर्तमान में इन उत्पादों पर 28 फीसद की दर से टैक्स लगता है।

अनाज होंगे सस्ते: जीएसटी काउंसिल ने अनाजों को जीएसटी के दायरे से रखा है, यानी इन पर कोई कर नहीं लगेगा। इसी तरह गेहूं, चावल सहित अनाज व दूध-दही जैसी आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है।

क्या होगा महंगा:
जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार की बैठक में सर्विस सेक्टर पर टैक्स की दर का निर्धारण किया जाना है। अगर काउंसिल सर्विस के 12 फीसद के टैक्स स्लैब में रखती है तो यह एक राहत भरी खबर होगी, लेकिन अगर सर्विस को 18 फीसद के स्लैब में रखने का फैसला किया जाता है तो यकीनन महंगाई बढ़ेगा। ऐसा होने से आम आदमी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल में खाना, मोबाइल फोन पर बातचीत जैसी अन्य सेवाएं महंगी हो जाएंगी।

जानें किस टैक्स रेट में क्या कुछ शामिल:
नो टैक्स: काउंसिल ने कुछ चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर रखी हैं। इनमें फ्रेश मीट, फिश चिकन, अंडे, दूध, बटर मिल्क, दही, नैचुरल हनी, फ्रेश फ्रूट,सब्जियां, आंटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद,नमक, न्यूजपेपर, बिंदी और सिंदूर जैसे उत्पादों को रखा है।

इन चीजों पर लगेगा 5 फीसद की दर से टैक्स:
फिश फिलेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्क पाउजर, ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन वेजिटेबल, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा ब्रेड, रस्क, साबूदाना, केरोसीन, कोयला, दवाइयां और लाइफ बोट।

इन चीजों पर लगेगा 12 फीसद का टैक्स:
फ्रोजन मीट प्रोडक्ट, बटर, चीज, घी, ड्राई फ्रूट्स (पैकेट फॉर्म में), एनीमल फैट, फ्रूट जूस, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाइयां, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलरिंग बुक, पिक्चर बुक, छाता और सेलफोन।

इन उत्पादों पर लगेगा 18 फीसद की दर से टैक्स
फ्लेवर्ड रिफाइंड सुगर, पास्ता, कार्नफ्लैक्स, पेस्ट्री और केक, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, जैम, सॉस, सोप, आइसक्रीम, मिनिरल वॉटर, नोटबुक, स्टील प्रॉडक्ट, कैमरा इत्यादि।

इन चीजों पर लगेगा 28% टैक्स
च्विंगम,चॉकलेट के साथ वैफेल्स और वेफर, पान मसाला, एरेटेड वाटर,पेंट, डियोड्रेंट, सेविंग क्रीम, ऑफ्टर शेव, सनस्क्रीन, वाटर हीटर, डिश वाटर वेइंग मशीन, वाशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, मोटरसाइकिल और यॉट।

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