NPS पर नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का असर: पीएफआरडीए
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का असर नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) पर नहीं देखा गया, जो कि कर छूट के दायरे में आती है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। शेयरों से कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) का नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) पर कोई खास असर नहीं देखने को मिलेगा। यह बात एनपीएस विनियामक पीएफआरडीए के चेयरमैन हेंमत कॉन्ट्रैक्टर ने दी है।
उन्होंने कहा है, “लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का असर हम पर अधिक नहीं पड़ेगा। एनपीएस में निवेश एनपीएस ट्रस्ट के जरिए किया जाता है जो कि कर छूट के दायरे में आती है। जहां तक पेंशन निवेश की बात है तो इस पर एलटीसीजी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।”
स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन के साथ एनपीएस पर आयोजित एक समारोह में कॉन्ट्रैक्टर ने यह बात बताई है।
उन्होंने बताया है कि एलटीजीसी का प्रभाव टियर-2 खातों पर पड़ेगा। टियर-2 खातों को कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। पर इन टियर-2 का निवेश कॉर्पस बहुत छोटा है। एनपीए दो तरह के खातों- टियर-1 और टियर-2- का प्रबंधन करता है। आम बजट 2018 में शेयर बाजार में एक लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर दस प्रतिशत कर (एलटीजीसी) लगाने की घोषणा की गई है।
आपको बात दें कि मौजूदा समय में एनपीएस का कुल कॉर्पस 2.25 लाख करोड़ रुपये का है। इसके कुल दो करोड़ ग्राहक हैं।