1 जुलाई से पहले नहीं, बल्कि 1 जुलाई से पैन और आधार को जोड़ना होगा जरूरी
1 जुलाई से पहले पैन को आधार से न जोड़ने पर आपका पैन इनवैलिड नहीं होगा
नई दिल्ली (जेएनएन)। पैन नंबर के साथ आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन है। कई लोग इस हड़बड़ाहट में हैं कि अगर उन्होंने 1 जुलाई से पहले अपने पैन नंबर को आधार से नहीं जोड़ा तो उनका पैन इनवैलिड यानी अमान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग इसी हड़बड़ाहट में आयकर की वेबसाइट पर जाकर इस काम को जल्द से जल्द निपटाने की जल्दबाजी में हैं, लेकिन वहां पर वेबसाइट क्रैश की दिक्कतें उनकी इस परेशानी में इजाफा कर रही हैं।
यह बात पूरी तरह सच है कि पैन नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य है लेकिन इससे जुड़ी जानकारी लोगों के पास आधी अधूरी ही है। दरअसल 1 जुलाई पैन नंबर को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख नहीं है, बल्कि इस तारीख से पैन नंबर और आधार को जोड़ना जरूरी होगा। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैन नंबर को आधार से जोड़ना 1 जुलाई से सिर्फ अनिवार्य किया गया है और सरकार ने अभी तक उस अंतिम तारीख की घोषणा नहीं की है जब आधार कार्ड से लिंक न कराने पर आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा।
जाने पैन को आधार से जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा
इस लिंक पर क्लिक करें:
https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarHome.html
इस लिंक पर क्लिक करते ही एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको अपने पैन नंबर, आधार नंबर और आधार में दर्ज अपने नाम की सही सही जानकारी दर्ज करानी होगी। इसके बाद आपको एक कैप्चा भरना होगा। इतनी जानकारियां भरने के बाद आपको ठीक नीचे लिंक आधार का एक ऑप्शन नजर आएगा। इसको क्लिक करते ही आपका आधार पैन कार्ड से लिंक्ड हो जाएगा।
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