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कंपनियों को बड़ी राहत, अब 28 अगस्त तक भर सकेंगी पहला जीएसटी रिटर्न

ट्रांजीशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने वाले डीलरों के लिए सरकार ने जीएसटी का रिटर्न दाखिल करने के नियमों में थोड़ी ढील दी है

By Surbhi JainEdited By: Published: Fri, 18 Aug 2017 12:57 PM (IST)Updated: Sat, 19 Aug 2017 10:16 AM (IST)
कंपनियों को बड़ी राहत, अब 28 अगस्त तक भर सकेंगी पहला जीएसटी रिटर्न
कंपनियों को बड़ी राहत, अब 28 अगस्त तक भर सकेंगी पहला जीएसटी रिटर्न

नई दिल्ली (जेएनएन)। ट्रांजीशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने वाले डीलरों के लिए सरकार ने जीएसटी का रिटर्न दाखिल करने के नियमों में थोड़ी ढील दी है। ऐसे डीलर अब 28 अगस्त तक फॉर्म ट्रांस 1 और फार्म 3बी जमा कर सकेंगे। साथ ही वे 18 प्रतिशत की ब्याज के साथ टैक्स का भुगतान भी कर सकेंगे। हालांकि अन्य व्यापारियों को 20 अगस्त तक जीएसटी का भुगतान करना होगा।

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जीएसटी के नियमों के अनुसार व्यापारियों को जुलाई महीने का जीएसटी 20 अगस्त तक जमा करने और उसके बाद फार्म 3बी दाखिल करने का प्रावधान किया गया था। इसी बीच कुछ व्यापारियों ने इस बात पर चिंता प्रकट की कि ट्रांजीशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जीएसटीएन वेबसाइट पर फार्म उपलब्ध नहीं है।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि ऐसे व्यापारियों को सुविधा देने के लिए सरकार ने नियमों में थोड़ी ढील दी है। ट्रांजीशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने वाले व्यापारी 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज के साथ 20 अगस्त के बाद भी जीएसटी का भुगतान कर सकेंगे। उन्हें ब्याज की यह दर 21 अगस्त से लेकर भुगतान की तारीख के दिन तक देना होगा।


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