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ITR फाइलिंग का ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोसेस, न करने पर देनी होगी पेनल्टी

आईटीआफाइलिंग की कर रहे हैं तैयारी तो जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया

By Surbhi JainEdited By: Published: Tue, 13 Jun 2017 01:44 PM (IST)Updated: Wed, 14 Jun 2017 04:31 PM (IST)
ITR फाइलिंग का ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोसेस, न करने पर देनी होगी पेनल्टी
ITR फाइलिंग का ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोसेस, न करने पर देनी होगी पेनल्टी

नई दिल्ली (प्रवीण द्विवेदी)। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2016-17 या आकलन वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म को पहले ही नोटिफाई कर दिया है। आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए फॉर्म कुछ बदलावों के साथ पेश किए गए हैं। इसलिए करदाताओं को इन्हें बड़े ध्यान से भरना होगा। हमने आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया के संबंध में ई-मुंशी (emunshe. com) के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता और फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी से बात की है। उन्होंने पूरी प्रक्रिया और फॉर्म भरे जाने के दौरान कुछ सावधानियां भी बरतने की सलाह दी है।

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आईटीआर फाइलिंग आप दो तरीकों से कर सकते हैं।

• ऑफलाइन माध्यम से

• ऑनलाइन माध्यम से

ऑफलाइन माध्यम से:

ऑफलाइन माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म सिलेक्ट करना होगा, जो आपके लिए भरना जरूरी है। यानी ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4। इनमें से आपके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा आपको वो भरना होगा। आप इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं (incometaxindia.gov.in)। यहां से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकालकर आपको फॉर्म भरना होगा। इसके बाद भरे हुए फॉर्म को आपको अपने शहर के इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कराना होगा। यह ऑफिस आपको एक Acknowledgement Receipt देगा। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में यह ऑफिस सिविक सेंटर में है।

ऑनलाइन माध्यम से:

अगर आप ऑनलाइन माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो आप इसके लिए दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पहला तरीका:
आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना इनकम टैक्स अकाउंट लॉग-इन करें। ऐसा करने के बाद E-Filing इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आएगा। आप इसमें आकलन वर्ष के आधार पर डेटा भरें। इसके बाद रिटर्न सबमिट करें और फिर इसे ई-वेरिफाई करें।

ई-वेरिफिकेशन के के 4 तरीके होते हैं......

1. ई-मेल ओटीपी या फिर मोबाइल ओटीपी के जरिए

2. आधार ऑथेंटिफिकेशन (ईवीसी/EVC) के जरिए

3. आप अपने बैंक अकाउंट की वेबसाइट पर जाकर भी इसे वेरिफाई करा सकते हैं

4. आपको एकनॉलेजमेंट की कॉपी निकालकर उसे बैंगलुरु स्थित आयकर भवन में भेजना होगा

बैंगलुरू के आयकर भवन का पता Centralized processing center (CPC), Income tax department Bangalore-560500

दूसरा तरीका:

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आकर आपको XML इनकम टैक्स फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आप फॉर्म फिल करें। फॉर्म को फिल करने के बाद इसे वैलिडेट (validate) करें। इसके बाद XML फाइल डाउनलोड होगी। इसके बाद आपको इस फाइल को इनकम टैक्स अकाउंट पर लॉग-इन कर इसे अपलोड करना होगा।

क्या बरतें एहतियात:

• आपको इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान कुछ बातें ध्यान में भी रखनी होंगी। जैसे

• आईटीआर फाइलिंग के दौरान आधार कार्ड को 1 जुलाई से हा अनिवार्य कर दिया गया है।

• नोटबंदी के दौरान अगर आपने आपने अपने सभी खातों में मिलाकर 2 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा की है तो आपको इसकी डिटेल भरनी होगी।

• आयकर की धारा 87A के तहत दी जाने वाली रिलीफ को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है।

• इस बार फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं। इनकम टैक्स फॉर्म नंबर-1 सरल हो गया है और एक पेज कर दिया गया है।

• अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको मिलने वाली छूट की सीमा 24,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई है।

ITR फाइल न करने पर लगेगी पेनल्टी: 

बजट में प्रस्तावित प्रावधानों के मुताबिक आपको 31 जुलाई 2017 तक आईटीआर फाइल करना है। अगर आप दिसंबर तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपए और मार्च तक दाखिल न करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।


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