आयकर विभाग से केयर्न एनर्जी को फिर दिया जुर्माने का नोटिस
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केयर्न एनर्जी के खिलाफ एक नया नोटिस जारी कर 30,700 करोड़ रुपए का जुर्माना मांगा है
नई दिल्ली (जेएनएन)। आयकर विभाग ने ब्रिटिश कंपनी केयर्न एनर्जी को ताजा नोटिस भेजकर जुर्माना लगाया है। कंपनी पर यह जुर्माना 10,247 करोड़ रुपये कैपिटल गेन टैक्स समय पर अदा न करने की वजह से लगाया गया है। कर संबंधी मामलों के टिब्यूनल द्वारा पूर्ववर्ती टैक्स लगाने को जायज ठहराये जाने के कुछ हफ्तों बाद आयकर विभाग ने पहले 10,247 करोड़ रुपये टैक्स का डिमांड नोट जारी किया। इसके बाद विभाग ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि समय पर टैक्स अदा न करने और रिटर्न न भरने के लिए क्यों न उस पर जुर्माना लगाया जाए।
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केयर्न एनर्जी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए दस दिन का और समय मांगा है।
अधिकारी ने बताया कि केयर्न एनर्जी पर टैक्स 31 मार्च 2007 से बकाया है। उसे दिसंबर 2007 तक रिटर्न भी भरना था। इसकी वजह से विभाग ने 24 जनवरी 2014 को ड्राफ्ट एसेसमेंट ऑर्डर जारी किया। टैक्स के एसेसमेंट का काम जनवरी 2016 तक पूरा हो गया। इसके बाद 10,247 करोड़ रुपये टैक्स डिमांड का फाइनल ऑर्डर जारी किया। इसके अलावा कंपनी पर दस साल का ब्याज 18,800 करोड़ रुपये लगाया गया।
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