Move to Jagran APP

GST के बाद घर बनाना होगा सस्ता, लेकिन सजाने में लगेंगे ज्यादा पैसे

1 जुलाई से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत तय की गईं कर की दरों के मुताबिक घर बनाना सस्ता होगा

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 09 Jun 2017 12:01 PM (IST)Updated: Sun, 11 Jun 2017 03:07 PM (IST)
GST के बाद घर बनाना होगा सस्ता, लेकिन सजाने में लगेंगे ज्यादा पैसे
GST के बाद घर बनाना होगा सस्ता, लेकिन सजाने में लगेंगे ज्यादा पैसे

नई दिल्ली (जेएनएन): 125 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने के बाद घर बनाना सस्ता हो जाएगा। यह उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो हाल फिलहाल में जमीन खरीद चुके हैं और उस पर घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इस राहत के बीच जीएसटी काउंसिल की ओर से कुछ वस्तुओं पर तय की गईं दरों ने मुश्किल भी खड़ी कर दी है। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की श्रीनगर में 18 और 19 मई को हुई बैठक में 1200 से अधिक वस्तुओं और 500 से अधिक सेवाओं पर कर की दरें तय की गईं थीं।

loksabha election banner

सीमेंट हुई सस्ती, लेकिन अन्य सामानों पर टैक्स रेट ज्यादा:

सीमेंट पर जीएसटी काउंसिल ने जो टैक्स रेट तय की हैं वो मौजूदा टैक्स रेट की तुलना में कम हैं। इस हिसाब से घर बनवाना तो यकीनन सस्ता हो जाएगा लेकिन अगर आप अपने घर को अच्छे से सजाना चाहते हैं, मसलन घर में पुट्टी, बढ़िया पेंट, किचन में शानदार टॉयल्सल और प्लास्टर करवाना चाहते हैं तो यह आपको महंगा पड़ सकता है।

आप खुद देखें जीएसटी काउंसिल ने घर बनवाने और उसे सजाने से जुड़ी किन किन चीजों पर कितनी टैक्स रेट तय की है।

(नोट: ये दरें महाराष्ट्र वैट पर आधारित हैं, ये राज्य दर राज्य अलग अलग हो सकती हैं।)


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.