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GST से जुड़े अब तक के 5 बड़े अपडेट, जानिए

जीएसटी को लागू करने के लिए संसद के सेंट्रल हाल में 30 जून की रात एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा

By Praveen DwivediEdited By: Published: Tue, 20 Jun 2017 11:18 AM (IST)Updated: Tue, 20 Jun 2017 12:40 PM (IST)
GST से जुड़े अब तक के 5 बड़े अपडेट, जानिए
GST से जुड़े अब तक के 5 बड़े अपडेट, जानिए

नई दिल्ली (जेएनएन)। वस्तु एवं सेवा कर कानून (जीएसटी) का एक जुलाई से लागू होना लगभग तय माना जा रहा है। हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की 17वीं बैठक में इससे जुड़े कुछ अहम नियमों को मंजूरी देने के साथ ही लॉटरी पर टैक्स की दरों का निर्धारण किया गया। हालांकि इस बैठक में ई-वे बिल पर फैसला नहीं हो पाया। काउंसिल की अगली बैठक 30 जून को होनी है। जानकारी के मुताबिक संसद के सेंट्रल हाल में जी.एस.टी. को लागू करने के लिए 30 जून को रात 12 बजे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह समारोह रात 11 से शुरू हो जाएगा और देर रात तक चलेगा। हम अपनी खबर में आपको जीएसटी से जुड़े बीते हफ्ते के पांच बड़े अपडेट बताने जा रहे हैं।

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GST के ब्रैंड एम्बे‍सडर बने अमिताभ बच्चन: बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन जल्द ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) का प्रचार करते नजर आएंगे। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एंबेसडर बनाएगा। उनके साथ 40 सैकेंड की एक विज्ञापन फिल्म पहले ही शूट की जा चुकी है। वित्त मंत्रालय ने इस वीडियो को साझा करते हुए एक ट्वीट में लिखा है, “जीएसटी- एक पहल एकीकृत बाजार बनाने के लिए।”

GSTIN के लिए हड़बड़ी न मचाएं कारोबारी: सरकार

जीएसटी के लागू होनें में अब काफी कम समय बचा है। वहीं इसी बीच कारोबारी जीएसटी नेटवर्क में रजिस्ट्रे शन को लेकर हड़बड़ी में दिख रहे हैं। इस माहौल को देखते हुए सरकार ने स्पबष्टम किया है कि जिन व्यापारियों एवं डीलरों ने जीएसटी नेटवर्क में अपने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की है वे अंतरिम आईडी का इस्तेमाल कर जीएसटी व्यवस्था के तहत अपना कारोबार करना जारी रख सकते हैं।

अगर गांवों में WhatsApp काम कर सकता है जो जीएसटी प्लेटफॉर्म भी करेगा:

जीएसटी नेटवर्क को तैयार करने वाली कंपनी ने उन सभी खतरों को नकारा है जिसमें कहा जा रहा है कि ऑनलाइन उपकरणों से छोटे व्यवसायों को संभालना बहुत बोझिल हो जाएगा। कंपनी ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि मौजूदा कर व्यवस्था के अंतर्गत वैट, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग के लिए वैब-बेस्ड सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा है।

जीएसटीएन प्रमुख प्रकाश कुमार ने बताया कि अगर फाइल बहुत बड़ी नहीं हुई तो डेटा अपलोड करना भी मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने कहा, “5एमबी की फाइल साइज एक मिनट के व्हाट्सअप वीडियो के बराबर होती है। लोग कहते हैं कि सेमी-अर्बन और ग्रामीण इलाकों में फाइल करना मुश्किल होगा, लेकिन क्या वहां व्हाट्सअप काम नहीं करता है। लोग काफी सारे वीडियो डाउनलोड करते हैं। अगर सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में व्हाट्सअप काम कर सकता है तो यह भी काम कर सकता है।”

GST का प्रॉफि‍ट ग्राहक को नहीं दि‍या तो सरकार करेगी कार्यवाही: जीएसटी काउंसिल ने वस्तुओं एवं सेवाओं पर टैक्स की दरों का निर्धारण कर दिया है। जहां एक ओर बदले हुए टैक्स रेट से कुछ चीजें सस्ती होंगी तो कुछ महंगी भी हो जाएंगी। सरकार ने बीते रवि‍वार को साफ किया है कि कि‍ अगर कोई कारोबारी उसे मि‍लने वाली छूट या लाभ का हि‍स्सास ग्राहक को ट्रांसफर नहीं करता तो उसके खि‍लाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सरकार एंटी प्रोफि‍टेरिंग अथॉरि‍टी का गठन कर रही है। इसका काम यह देखना होगा कि‍ कारोबारी जीएसटी का फायदा ग्राहकों को पहुंचा रहे हैं या नहीं।

अब सितंबर से हर महीने दाखिल करना होगा रिटर्न: जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न दाखिल करने वालों को थोड़ी राहत दी है। जीएसटी की तैयारियों को लेकर समय मांगने वालों को हर महीने रिटर्न दाखिल करने के लिए शुरुआत के दो महीनों में छूट देने का फैसला किया गया है। यानी अब सितंबर से हर महीने रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा। 

यह भी पढ़ें: GST के अंतर्गत पंजीयन पूरा न होने पर भी बाधा नहीं: हसमुख अढिया


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