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जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग अगस्त में, सुलझाए जाएंगे टैक्स संबंधित मुद्दे

GST की अदगली मीटिंग में टैक्स संबंधी मुद्दों को सुलझाया जाएगा

By Surbhi JainEdited By: Published: Fri, 21 Jul 2017 05:28 PM (IST)Updated: Fri, 21 Jul 2017 10:31 PM (IST)
जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग अगस्त में, सुलझाए जाएंगे टैक्स संबंधित मुद्दे
जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग अगस्त में, सुलझाए जाएंगे टैक्स संबंधित मुद्दे

नई दिल्ली (जेएनएन)। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में सेक्टोरियल बॉडी की ओर से उठाई गईं चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही नए कर व्यवस्था के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की जाएगी। यह जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने दी है। गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक जुलाई से देशभर में लागू कर दिया गया था।

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सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (सीबीईसी) की अध्यक्ष वानजा सरना ने यह भी कहा कि विभाग जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व रुझान को भी ट्रैक कर रहा है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि असल स्थिति तभी सामने आ पाएगी जब सितंबर में रिटर्न फाइलिंग हो जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में अन्य राज्यों के वित्त मंत्री 5 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि यह बैठक काउंसिल की 20वीं बैठक होगी।

फिक्की के एक समारोह में वानजा सरना ने बताया, “इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जो बातें हमारे संज्ञान में आईं हैं वो नियम और कार्यान्वयन से जुड़े होंगे, हो सकता है इसमें दरों पर भी बात हो।”

19वीं बैठक में सिगरेट पर बढ़ाया गया सेस

जीएसटी काउंसिल ने सिगरेट पर सेस (उपकर) बढ़ाने का फैसला किया है ताकि सिगरेट फर्म को मिल रहे अप्रत्याशित लाभ को रोका जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, “सिगरेट पर सेस की ऊंची दर से सरकार को 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।” इस फैसले को सिगरेट कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि जीएसटी के बाद उन्हें अचानक होने वाला फायदा अब नहीं मिल पाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा, “सिगरेट पर 28 फीसद जीएसटी और 5 फीसद का एड वालरम बना रहेगा।” उन्होंने कहा कि सिर्फ सिगरेट पर मुआवजा उपकर राशि को बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि एड वालरम एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि वैल्यू पर लगता है।

जानिए कितना बढ़ा उपकर

65 मिलीमीटर की सिगरेटों पर उपकर प्रति हजार बढ़ाकर 485 रुपये और इससे अधिक लंबी सिगरेट पर उपकर प्रति हजार 792 रुपये किया गया। सिगरेट के लिए जीएसटी सेस दर में बदलाव 17 जुलाई की आधी रात से प्रभावी होगा। जीएसटी काउंसिल ने मई महीने में सिगरेट पर 28 फीसद की शीर्ष टैक्स दर तय की थी।

जीएसटी काउंसिल की 30 जून को आयोजित आखिरी बैठक में यह तय हुआ था कि अगली बैठक 5 अगस्त को होगी। लेकिन इस बैठक की तारीख को थोड़ा पहले खिसका लिया गया, क्योंकि काउंसिल चाहती है कि देशभर में जीएसटी लागू होने के बाद के हालात का और इस पर राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट का जायजा लिया जा सके।


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