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2 लाख से ज्यादा की नकद खरीद पर सरकार ने हटाया TCS

केंद्र सरकार ने दो लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन पर लगने वाले एक फीसद TCS को हटा दिया है

By Surbhi JainEdited By: Published: Fri, 24 Mar 2017 11:54 AM (IST)Updated: Fri, 24 Mar 2017 11:58 AM (IST)
2 लाख से ज्यादा की नकद खरीद पर सरकार ने हटाया TCS
2 लाख से ज्यादा की नकद खरीद पर सरकार ने हटाया TCS

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दो लाख से ज्यादा नकदी के जरिए होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद पर लगने वाले 1 फीसद टीसीएस को हटा लिया है। सरकार की ओर से यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि आगामी 1 अप्रैल से 2 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेन-देन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है।

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केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण 2016-17 में किसी वस्तुद या सेवा की बिक्री पर दो लाख रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर एक प्रतिशत का कर संग्रहण किए जाने की व्यवस्था की थी। आपको बता दें कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) की सीमा 2 लाख रुपए तक की नकदी के माध्यम से बुलियन खरीदने पर लागू है, जबकि ज्वैलरी पर यह सीमा 5 लाख रुपए है।

2017-18 के बजट में वित्त मंत्री ने तीन लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध का नया प्रावधान किया था, लेकिन वित्त विधेयक 2017 में एक एक संशोधन के माध्यम से इसे कम करके अब दो लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त विधेयक 2017 में संशोधन कर अब दो प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिसमें आभूषण समेत सेवा एवं वस्तुओं की खरीद पर स्रोत पर कर कटौती समाप्त कर दी गई है।

संशोधन के बाद इसमें से धारा 206 सी की उपधारा 1डी और 1ई को हटा दिया गया है। अब दो लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देन पर सौदे की राशि के बराबर अर्थ दंड का प्रावधान किया गया है। यह दंड नकद राशि ग्रहण करने वाले को भरना होगा।


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