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सरकार ने जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए टीडीएस और टीसीएस प्रावधानों को फिलहाल टाला

सरकार ने टीडीएस और टीसीएस प्रावधानों के कार्यान्वयन को फिलहाल के लिए टाल दिया है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Mon, 26 Jun 2017 09:15 PM (IST)Updated: Mon, 26 Jun 2017 09:15 PM (IST)
सरकार ने जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए टीडीएस और टीसीएस प्रावधानों को फिलहाल टाला
सरकार ने जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए टीडीएस और टीसीएस प्रावधानों को फिलहाल टाला

नई दिल्ली (पीटीआई)। वस्तु एंव सेवा कर कानून जीएसटी के देशभर में लागू होने को अब सिर्फ कुछ दिन का ही समय शेष बचा है। ऐसे में सरकार ने टीडीएस और टीसीएस प्रावधानों के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है। साथ ही ई-कॉमर्स के जरिए बिक्री करने वाली छोटी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन से छूट भी दे दी गई है।

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फिलहाल ई-कॉमर्स कंपनियों को वस्तु और सेवा कर के तहत आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय 1 फीसद टीसीएस (टैक्स कलेक्शन ऑन सोर्स) इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर देशभर में 1 जुलाई से लागू किया जाना है।

केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कानून के अंतर्गत अधिसूचित इकाइयों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्त के लिये भुगतान पर एक फीसद टीडीएस संग्रह की आवश्यकता है। इस प्रावधान को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि व्यापार एवं उद्योगों से मिली प्रतिक्रियाओं के मुताबिक सरकार ने सीजीएसटी (स्टेट जीएसटी कानून, 2017) के तहत टीडीएस (धारा 51) तथा टीसीएस (धारा 52) से जुड़े प्रावधान को आगे टालने का निर्णय किया है। इस कदम का उद्देश्य जीएसटी का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

गौरतलब है कि जीएसटी नेटवर्क पोर्टल ने टीडीएस, टीसीएस कटौती करने वालों तथा ई-वाणिज्य परिचारकों का पंजीकरण 25 जून से फिर से शुरू कर दिया है।

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