यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 21, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
आरबीआई में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करवा सकते हैं बैंक, डाकघर और सहकारी बैंक
वित्त मंत्रालय ने बैंक, डाकघरों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को अगले 30 दिनों के भीतर पुराने नोट जमा कराने की छूट दी है

नई दिल्ली (जेएनएन)। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बैंक, डाकघरों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को अनुमति दी है कि वो 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आरबीआई में जमा करा सकते हैं। हालांकि इन्हें यह काम अगले 30 दिनों के भीतर करना होगा। इस अवधि के दौरान वो आरबीआई में अपने पुराने नोट जमा कर नए नोट प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बीते सप्ताह महाराष्ट्र के मंत्री दिलीप राउत ने डीसीसीबी के पास पड़े 2,271 करोड़ रुपए आरबीआई में जमा करवाने के लिए इजाजत मांगी थी।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई आधिकारिक सूचना में कहा गया, “अमान्य किए जा चुके कुछ विशेष मूल्यवर्ग (स्पेसीफाइड बैंक नोट) को कुछ बैंक पोस्ट ऑफिस और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की ओर से जमा किया जा सकता है, लेकिन इसे आरबीआई के किसी भी कार्यालय में अगले 30 दिनों के भीतर जमा कराना होगा। ये जितने भी मूल्य के पुराने नोट जमा करवाएंगे उतनी ही कीमत के नोट बैंक, डाकघरों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के खातों ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।”
आपको बता दें कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई जिलों से किसानों को धन देने के लिए को-ऑपरेटिव बैंकों के पास पर्याप्त कैश नहीं है। इसके बाद सरकार ने बैंकों, पोस्ट ऑफिस, जिला केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंकों को 500-1000 रुपये के पुराने नोटों को तीस दिनों के भीतर आरबीआई से एक्सचेंज करने की अनुमति दी है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला बीते साल 8 नवंबर को लिया था जिसके बाद 9 नवंबर से ही 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अमान्य कर दिए गए। यह उस वक्त बाजार में प्रचलित कुल करेंसी का 86 फीसद हिस्सा थी।
