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इनकम टैक्स को बदलकर बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लाने का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार

केंद्र सरकार ने बताया कि आयकर के स्थान पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स या बीटीटी लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है।

By Praveen DwivediEdited By: Published: Sat, 18 Mar 2017 01:01 PM (IST)Updated: Sat, 18 Mar 2017 01:04 PM (IST)
इनकम टैक्स को बदलकर बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लाने का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार
इनकम टैक्स को बदलकर बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लाने का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार को बताया कि आयकर के स्थान पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स या बीटीटी लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है। सवाल पूछे जाने पर कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया है जिसमें इनकम टैक्स को बदलकर बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स से बदले जाने की बात है, इस पर जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा, “सरकार के पास फिलहाल इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचार के लिए नहीं आया है।”

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लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में बीटीटी नाम का कोई भी कर उनके संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हालांकि इससे पहले बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स (बीसीटीटी) बैंकों की ओर से सीमा से अधिक नकदी जमा पर 0.1 फीसद की दर से लागू किया गया था।

बीसीटीटी को साल 2005 में यूपीए के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पेश किया था। हालांकि फिर इस कर को 1 अप्रैल 2009 को वापस ले लिया गया। मंत्री ने आगे बताया कि बीते कुछ सालों में बीसीटीटी के जरिए संग्रहण आयकर संग्रहण के मुकाबले काफी महत्वहीन रहा है।

जनवरी में हालांकि सरकार ने कहा था कि वो मुख्यमंत्रियों के पैनल की उन सिफारिशों पर गौर करेंगे जिसमें उन्होंने नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 50,000 या उससे ऊपर के नकद लेन-देन पर बीसीटीटी शुल्क लागू करने के विषय पर अपना पक्ष सामने रखा था, ताकि इसमें किसी अंतिम नतीजे तक पहुंचा जा सके।


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