अब तक 81 लाख आधार कार्ड डिएक्टिवेट किए जा चुके हैं: सरकार
UIDAI अब तक लगभग 81 लाख आधार नंबर को डिएक्टिवेट कर चुका है
नई दिल्ली (जेएनएन)। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अब तक लगभग 81 लाख आधार नंबर को डिएक्टिवेट कर चुका है। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने दी है। आधार (नामांकन और अपडेट) विनियम, 2016 की धारा 27 और 28 में उल्लिखित कई कारणों के लिए आधार पर आधार संख्या को निष्क्रिय कर दिया गया है।
चौधरी ने बताया, “आधार अधिनियम 2016 के लागू होने से पहले, आधार संख्या को आधार लाइफ साइकल मैनेजमेंट (एलसीएम) दिशानिर्देश के अनुसार डिएक्टिवेट किया गया था।” उन्होंने कहा कि यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों को आधार संख्या को निष्क्रिय करने का अधिकार है।
31 अगस्त तक पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है: जिन लोगों ने 5 अगस्त 2017 तक बिना आधार को पैन से जोड़े अपना आईटीआर दाखिल किया है उन्हें हर हाल में 31 अगस्त तक इन दोनों ही आईडी को आपस में जोड़ना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आयकर विभाग की ओर से आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
अब आधार कार्ड के बिना नहीं मिलेगा मृत्यु प्रमाण पत्र
अब तक बैंकिंग, स्कूल एडमिशन व अन्य कामों के लिए जरूरी हो चुका आधार कार्ड अब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी जरूरी होगा। खबरों के अनुसार अब लोगों को अपने किसी परिजन की मौत पर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा।
कहा जा रहा है कि आधार कार्ड नंबर का उपयोग मृतक की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाएगा ताकि इसमें किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो सके। खबरों के अनुसार यह नया आदेश 1 अक्टूबर से लागू होगा। बता दें कि सरकार अब तक कई जगह आधार कार्ड अनिवार्य कर चुकी है।