सरकार ने दिया एक और मौका, 30 अप्रैल तक कर दें अपनी अघोषित आय का खुलासा
सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना की समय अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है
नई दिल्ली (पीटीआई)। लोगों को अपनी अघोषित आय का खुलासा करने के लिए एक और मौका दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेवाई) की मियाद को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत जमा किए गए धन पर चाल साल तक ब्याज नहीं दिया जाएगा। 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई मियाद बैंकों के लिए भी लागू होगी, ताकि बैंक आरबीआई के ई-कुबेर सिस्टम पर भी डिटेल्स अपलोड कर पाएं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के तहत एक खिड़की 17 दिसंबर, 2016 को खोली गई थी। यह उन जमाकर्ताओं के लिए आखिरी मौका था जिन्होंने अपनी अघोषित आय पर टैक्स और जुर्माना नहीं भरा था। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा, “सरकार की ओर से यह फैसला किया गया है कि पीएमजीकेवाई के अंतर्गत टैक्स, सरचार्ज (अधिभार) और जुर्माने का भुगतान करने के लिए 31 मार्च तक का जो वक्त दिया था उसकी मियाद को बैंकों के लिए बढ़ाकर 30 अप्रैल किया जा रहा है। ऐसा इसलिए ताकि बैंक आरबीआई के ई- कुबेर प्रणाली में इसकी जानकारी अपलोड कर सके।
इस विज्ञप्ति में आगे यह भी कहा गया है कि जमा करने और अपलोड करने की तारीख को 30 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक अलग अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में टैक्स, सरचार्ज और दंड की राशि को 31 मार्च 2017 तक प्राप्त किया जा चुका है, उनमें बांड लेजर खाता खोलने की प्रभावी तारीख वह मानी जाएगी, जिस दिन आरबीआई को अधिकृत बैंक से वह जमा राशि प्राप्त होगी।
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