होटल और रेस्टोरेंट पर वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर सख्ती की तैयारी में सरकार
उपभोक्ता मंत्रालय ने सीबीडीटी को सर्विस चार्ज को टैक्स असेसमेंट में शामिल करने के लिए विचार करने को कहा है
नई दिल्ली (जेएनएन)। उपभोक्ता मंत्रालय ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को निर्देश दिये हैं कि सर्विस चार्ज से होने वाली आय को टैक्स के दायरे में लाया जाए। मंगलवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि दिग्गज होटल और रेस्टोरेंट्स ने दिशा निर्देशों को संकलित कर लिए हैं फिर भी ग्राहकों की ओर से नेशनल कंज्यूमर हैल्पलाइन (एनसीएच) के जरिए सर्विस चार्ज को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।
होटल और रेस्टोरेंट्स को कहा गया है कि वे बिल में सर्विस चार्ज का कॉलम या तो खाली छोड़ दें या फिर उल्लेख करें कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है।’’ यह बात उन्होंने अपने ट्वीट में कही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के निर्देश के बावजूद रेस्टोरेंट मालिक अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस कारण आए दिन ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समस्या कि गंभीरता को देखते हुए उपभोक्ता मंत्रालय ने सीबीडीटी को सर्विस चार्ज को टैक्स असेसमेंट में शामिल करने के लिए विचार करने को कहा है। मसलन, सर्विस चार्ज से होने वाली आय टैक्स के दायरे में आ सकती है।
एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने वालों की होगी निगरानी: रामविलास पासवान
पासवान ने अधिकारियों को एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। पासवान ने अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर सामान बेचने तथा जबरन सर्विस चार्ज वसूलने के मामलों के बारे में सरकार को सूचित करने के साथ-साथ जनता को जागरूक बनाने के लिए उपभोक्ता संगठनों का आह्वान किया है।
पासवान ने इस संबंध कई ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ‘एमआरपी से अधिक कीमत वसूल किए जाने के मामलों पर निगरानी रखने के लिए सभी राज्यों के लीगल मेट्रोलॉजी (मापतौल) अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।’