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सीसीआइ ने कोल इंडिया पर लगाया 591 करोड़ का जुर्माना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया पर 591 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है

By Shubham ShankdharEdited By: Published: Sun, 26 Mar 2017 02:43 PM (IST)Updated: Sun, 26 Mar 2017 03:39 PM (IST)
सीसीआइ ने कोल इंडिया पर लगाया 591 करोड़ का जुर्माना
सीसीआइ ने कोल इंडिया पर लगाया 591 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया पर 591 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) में भेदभाव करने वाली शर्तो को रखने के कारण आयोग ने यह कार्रवाई की है।

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आयोग ने कंपनी को प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार को रोकने के निर्देश देते हुए समझौतों में बदलाव करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश 56 पेज में दिया गया है। इसमें सीसीआइ ने पाया है कि कंपनी बिजली उत्पादकों को नॉन-कोकिंग कोल की आपूर्ति के मामले में अनुचित व भेदभावपूर्ण शर्ते थोपकर प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन कर रही है। आयोग ने यह भी कहा है कि कोल इंडिया ने एफएसए के नियमों और शर्तो को न तो विकसित किया है न ही अंतिम रूप दिया है। पेनाल्टी की 591.01 करोड़ रुपये की राशि 2009-10 से 2011-12 तक की तीन साल की अवधि के कोल इंडिया के औसत टर्नओवर के एक फीसद के बराबर है।

आयोग का कोल इंडिया के खिलाफ शिकायतों पर यह दूसरा फैसला है। इससे पहले दिसंबर 2013 में कंपनी पर 1773 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि उसके इस फैसले को प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण कांपेट ने रद्द कर दिया था।

इस संबंध में कोल इंडिया और इसकी तीन अनुषंगी कंपनियों महानदी कोलफील्ड्, साउथ ईस्टर्न कोलफील्‍ड्स और वेस्टर्न कोलफील्‍ड्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीसीआई को मामले पर दोबार विचार करने को कहा था। सीसीआई ने दोबारा विचार करने के बाद जुर्माने को घटा कर 591 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। 


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