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आयकर रिटर्न भरने के लिए 1 जुलाई से आधार होगा जरूरी: सीबीडीटी

आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भी एक बयान जारी किया है।

By Kishor JoshiEdited By: Published: Sat, 10 Jun 2017 06:14 PM (IST)Updated: Mon, 12 Jun 2017 10:24 AM (IST)
आयकर रिटर्न भरने के लिए 1 जुलाई से आधार होगा जरूरी: सीबीडीटी
आयकर रिटर्न भरने के लिए 1 जुलाई से आधार होगा जरूरी: सीबीडीटी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को दिशानिर्देश जारी करते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।  साथ ही उसने यह भी कहा है कि एक जुलाई, 2017 तक जिनके पास स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार दोनों है, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होगी, ऐसा इसलिए ताकि पैन और आधार को जोड़ा जा सके।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कहना है कि जिन लोगों पास एक जुलाई तक आधार कार्ड नहीं है उन्हें आयकर रिटर्न फाइल करते हुए आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर देना होगा। साथ ही नए लोगों को पैन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म में आधार कार्ड का उल्लेख करना होगा, इससे दोनों को पैन कार्ड बनाने के समय जोड़ा जा सकेगा।

सीबीडीटी का यह भी कहना है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और जो इसे तुरंत बनवाना नहीं चाहते हैं, उनके पैन कार्ड को रद्द नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को आयकर अधिनियम में डाले गए नए प्रावधान यानी पैन को आधार से जोड़ने की अनिवार्य शर्त को बरकरार रखा है।

आधार कार्ड को पैन से जोड़े जाने के अनिवार्य नियम को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों के पास यूनीक आईडी (आधार कार्ड) है उन्हें इसे पैन कार्ड के साथ लिंक करना ही होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उन लोगों पर जोर नहीं दिया जा सकता है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। इस प्रावधान को केंद्र सरकार का भी साथ मिला है। 

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