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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन, नहीं बढ़ेगी तारीख

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को लेकर स्पष्टता आने के बाद से यह साफ हो गया है कि सरकार की फिलहाल तारीख आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

By Shubham ShankdharEdited By: Published: Sat, 29 Jul 2017 02:05 PM (IST)Updated: Mon, 31 Jul 2017 10:36 AM (IST)
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन, नहीं बढ़ेगी तारीख
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन, नहीं बढ़ेगी तारीख

नई दिल्ली (जेएनएन)। बीते वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख सोमवार को है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाई नहीं जाएगी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि करदाता वेबसाइट पर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। अब तक दो करोड़ रिटर्न दाखिल किये जा चुके हैं। आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इसे आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे समय पर अपना रिटर्न दाखिल करें। विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में खामियां होने की खबरों पर अधिकारी ने कहा कि पोर्टल में कोई बड़ी दिक्कत सामने नहीं आई है। कभी-कभी पोर्टल पर इंटरप्टेड फॉर मैंटीनेंस का संदेश जरूर दिखाई दिया।

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विभाग ने विज्ञापन देकर करदाताओं से अपील की है कि वे 31 जुलाई या इससे पहले अपनी आय का सही विवरण देकर रिटर्न दाखिल करें। एक जुलाई से रिटर्न भरने के लिए पैन के साथ आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने नोटबंदी के दौरान पिछले साल नौ नवंबर से 30 दिसंबर तक दो लाख रुपये से ज्यादा नकदी बैंक में जमा किये जाने की भी जानकारी रिटर्न में देने को कहा है।

आयकर केसों की जांच के लिए सेल
आयकर विभाग मामलों की जांच के लिए सेंट्रलाइज्ड सेल स्थापित करने पर विचार कर रहा है ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से करदाताओं और अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क घटाया जा सके। प्रस्तावित सेल बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) की तर्ज पर होगा। सीपीसी में आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है। राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अधिकारियों के साथ संपर्क कम करने के लिए सेल स्थापित करने की योजना है। करदाता को किसी केस के संबंध ई-मेल भेजते समय सेल एसेसिंग अधिकारी का नाम नहीं देगा। अभी सेल का प्रस्ताव परामर्श के स्तर पर है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए विभाग चेहरा विहीन व्यवस्था बनाना चाहता है जहां करदाता विभाग से संपर्क करें न कि किसी अधिकारी विशेष से।


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