उत्तर प्रदेश के CM ने किया RERA वेब पोर्टल लॉन्च, बिल्डर्स को मिली राहत
UP के CM योगी आदित्यनाथ ने RERA का वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है
नई दिल्ली (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। कॉन्फिड्रेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवेलपर्स एसोसिएशन (क्रिडाई) को सरकार के इस कदम से सराहा मिला है। रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद बिल्डर्स अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को आधिकारिक रूप से प्रमोट कर सकेंगे।
अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में बिल्डर्स साइट पर जाकर अपने प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर कर सकते है। इसके तुरंत बाद उन्हें रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। यह उन बिल्डर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जो अपने आने वाले प्रोजक्ट्स को प्रमोट नहीं कर पा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रेरा एक्ट के तहत नॉन रेरा प्रोजेक्ट्स की प्रदेश में बिक्री नहीं हो सकती थी। बिल्डर्स के पास चार दिन शेष हैं। 31 जुलाई तक वे अपने चालू प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर कर सकते हैं।
जानिए रेरा से जुड़ी 10 बातें-
- सरकार ने घर खरीदारों की रक्षा के लिए और वास्तविक निजी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने यह कानून पेश किया है।
- रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक, 2016 संसद की ओर से पिछले साल मार्च में पारित कर दिया गया था और 1 मई से ही इस अधिनियम से जुड़ी 92 धाराएं प्रभावी हो गई हैं।
- शहरी विकास, आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बताया, “9 साल के लंबे इंतजार के बाद रियल एस्टेट कानून लागू होने जा रहा है और यह नए युग की शुरुआत है। कानून खरीदार को तवज्जो देगा, यानी वो एक सेक्टर का राजा होगा। वहीं दूसरी ओर इससे डेवलपर्स को भी विनियमित माहौल में ग्राहकों का भरोसा बढ़ने से लाभ होगा। इस अधिनियम से क्षेत्र में बहुत अधिक वांछित जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी और इस कानून में खरीदारों और डेवलपर्स के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित किया गया है।”
- रेरा के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्राधिकरण बनाना अनिवार्य है।
- आवास मंत्रालय ने पिछले साल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप के लिए कानून अधिसूचित किए थे। वहीं, शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कानून अधिसूचित किए थे।
- भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र के अंतर्गत कुल 76,000 कंपनियां शामिल हैं।
- परियोजनाओं और रियल एस्टेट एजेंटों के अनिवार्य पंजीकरण के अलावा इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों में परियोजना के निर्माण के लिए एक अलग बैंक खाते में खरीदार से एकत्रित धन का 70 फीसद हिस्सा जमा कराना शामिल है। यह परियोजना के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करेगा क्योंकि केवल निर्माण उद्देश्यों के लिए ही धन निकाला जा सकता है।