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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 05, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बैंक अपनी शाखाओं में अगले महीने तक खोलेें आधार पंजीकरण केंद्र, नहीं तो देना होगा जुर्माना

By Praveen DwivediEdited By:
Published: Tue, 05 Sep 2017 06:20 PM (IST)Updated: Tue, 05 Sep 2017 06:27 PM (IST)

देश के बैंकों को सितंबर महीने तक अपनी शाखाओं पर आधार पंजीकरण केंद्र की सुविधा उपलब्ध करानी होगी

बैंक अपनी शाखाओं में अगले महीने तक खोलेें आधार पंजीकरण केंद्र, नहीं तो देना होगा जुर्माना
बैंक अपनी शाखाओं में अगले महीने तक खोलेें आधार पंजीकरण केंद्र, नहीं तो देना होगा जुर्माना

नई दिल्ली (पीटीआई)। भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सरकारी और निजी बैंकों के लिए उनकी दस फीसद शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र खोलने की समय सीमा को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बताया कि एक अक्टूबर के बाद से बिना पंजीकरण केंद्र वाली प्रति बैंक शाखा पर 20 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूआईडीएआई ने जुलाई महीने में प्राइवेट और सरकारी बैंकों से हर दस में से एक शाखा में आधार पंजीकरण केंद्र और अपडेशन सुविधा अगस्तल महीने के अंत तक मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। अधिकांश बैंकों की ओर से प्राधिकरण से इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। पांडे ने कहा कि बैंकों ने हम से अधिक समय की मांग की थी, इसके चलते हमनें इस समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है।

30 सितंबर के बाद इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले बैंकों को बिना आधार पंजीकरण केंद्र वाली प्रति शाखा प्रति महीने 20 हजार रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। मसलन, अगर किसी बैंक की 100 शाखाएं हैं तो इसमें से 10 शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र खोलना अनिवार्य है। 30 सितंबर तक अगर बैंक पांच शाखाओं में इस तरह के केंद्र खोलने में असफल होता है तो उसे पहले माह 20,000 रुपये के हिसाब से एक लाख रुपये की पेनल्टी का भुगतान करना होगा। इसी तरह आगामी महीनों में जुर्माना लगता रहेगा।