बंद हो जाएगा आपका सेविंग बैंक अकाउंट, अगर नहीं किया यह काम
केंद्र सरकार ने सभी बैंकों और पोस्ट ऑफिस को निर्देश दिए हैं कि वो 28 फरवरी तक सभी खाताधारकों की पेन कार्ड डिटेल मांगे और उनका फॉर्म 60 जमा करवाएं।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सभी बैंकों और पोस्ट ऑफिस को निर्देश दिए हैं कि वो 28 फरवरी तक सभी खाताधारकों की पेन कार्ड डिटेल मांगे और उनका फॉर्म 60 जमा करवाएं। सरकार ने ऐसा करना जरूरी (मैंडेटरी) कर दिया है। दरअसल सरकार ने यह कदम कालेधन पर अकंशु लगाने की दिशा में ही उठाया है। साथ ही बैंकों से यह भी कहा गया है कि वो 15 जनवरी तक उन सभी खातों की जानकारी भी साझा करें जिनमे नोटबंदी के बाद 2.5 लाख से ऊपर की नकदी जमा की गई है।
गौरतलब है कि कालेधन के खिलाफ केंद्र सरकार ने बीते 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लिया था जिसके बाद लोगों ने भारी मात्रा में बैंक खातों में पैसे जमा किए थे।
अकाउंट होल्डर का हर ट्रांजेक्शन होगा ट्रैक:
जानकारी के मुताबिक सरकार इस कदम के जरिए नोटबंदी के बाद बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा की गई ब्लैकमनी को ट्रैक करना चाहती है। एक बार अकाउंट पैन से लिंक हो जाने पर सरकार अकाउंट होल्डर के हर ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर पाएगी। साथ ही सरकार यह भी पता कर सकेगी कि अकाउंट में जमा किया गया पैसा अकाउंट होल्डर की इनकम का है या नहीं।
9 फरवरी से पहले की अकाउंट डिटेल भी सौपेंगे बैंक:
इतना ही नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, मिनिस्ट्री ने बैंकों और पोस्ट ऑफिस से उन खातों में 1 अप्रैल 2016 से 9 नवंबर 2016 के बीच जमा कराए गए कैश का डाटा भी मुहैया कराने को कहा है, जिनमें 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच की अवधि में एक निश्चित सीमा से अधिक रकम जमा कराई गई है।